धारा-4 (क) (ख),5,8,28,, 38 (35) (2) उर्वरक गुण नियंत्रण 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 का अपराध किया गया पंजीबद्ध
सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा: उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिन्दवाडा का पत्र कमांक/तरा-7/कीट/2025-26/741 छिन्दवाडा दिनांक 10.06.2025 आदेश के परिपालन में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत उर्वरक बीज एवं दवा विक्रेताओ का सघन जांच अभियान अंतर्गत कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है, दिनांक 07.07.2025 को माँ नर्मदा नेमा कृषि केन्द्र अमरवाडा जिसका उर्वरक पंजीयन (कमांक RS/455/1401/106/2019 वैधता दिनांक 28.10.2027) के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर संचालक सनल नेमा के द्वारा निरीक्षण दल को सहयोग न करते हुये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं गोदाम में भंडारित उर्वरको को नहीं दिखाया गया।
निरीक्षण दल द्वारा लिखित निरीक्षण प्रतिवेदन उपसंचालक कृषि छिन्दवाडा को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर वरिष्ठालय द्वारा पत्र आदेश कमांक/तस-7/उर्व/2025-26/1762 छिन्दवाडा दिनाक 07.07 2025 को उर्वरक लाईसेंस कमांक RS/455/1401/106/2019 निलंबित किया गया था। वरिष्ठालय द्वारा निलंबित आदेश के परिपालन में पुनः दिनांक 08.07.2025 को माँ नर्मदा नेमा कृषि केन्द अमरवाडा के पिपरिया राजगुरू मार्ग पर स्थित खाद गोदाम का नायब तहसीलदार श्रीकांत भूरिया तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रभारी श्रीमति अनीता डेहरिया के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करने हेतु संचालक को गोदाम पर उपस्थित होने को कहा गया परंतु संचालक के द्वारा छिन्दवाड़ा में होने का कह कर एंव किसी अन्य के द्वारा भी गोदाम खोलकर नहीं बताया गया संचालक सनल नेमा के छिन्दवाडा से आने के बाद समय शाम 5:20 बजे गोदाम खोलकर दिखाया गया।
जिसमे विक्रेता की पीओएस मशीन में 22:000 टन यूरिया का स्टक दिखाया गया परंतु गोदाम में 25.200 टन युरिया लगभग 560 बोरी (हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रासायन लिमि) पाई गई एवं अन्य उर्वरक जैसे जिंकटेंड एसएसपी कपनी (पटेल फारकेम लिगि०) 120 बोरी लगभग एमओपी कंपनी (इंडियन पोटाश लिमि) 60 बोरी लगभग एनपीके 20:20:0:13 कंपनी (मध्यभारत एग्रो फस्केम लिमि) 100 बोरी लगभग बायोपोटाश कंपनी (नेशनल फटीलाईजर लिगि) 200 बोरी उर्वरको का भंडारण होना पाया गया
संचालक के गोदाम में भंडारित यूरिया उर्वरक का स्त्रोत प्रमाण पत्र की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई तथा लाईसेंस में जुड़े स्त्रोत प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि भी समाप्त पाई गई।मां नर्मदा नेमा कृषि केन्द अमरवाड़ा के संचालक की मौजूदगी में उपरोक्त भंडारित उर्वरको को जप्त कर गोदाम की सील बंद कर मां नर्मदा नेमा कृषि केन्द अमरवाडा के संचालक सनल नेमा को उपर दर्शित ऊर्वरक सुपुर्द किया गया। मां नर्मदा नेमा कृषि केन्द्र अमरवाड़ा के संचालक सनल नेमा के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गठित उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4 (क) (ख) धारा 5 धारा 8. धारा 28, एवं धारा 38,35 (2) का स्पष्ट उलंघन करना पाया गया है जिस पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी श्रीमति अनीता डेहरिया के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र क्र. क/तस/2025-26/110, थाना अमरवाडा में दिनांक 09.07.2025 पेश किया जिस पर दुकान संचालक के विरुध्द प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
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