सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा: जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय तामिया में पदस्थ एक शिक्षक को अश्लील हरकतों की शिकायत के कारण आज निलंबित किया गया है उक्त शिक्षक की लंबे समय से छात्राओं द्वारा शिकायत की जा रही थी।पूर्व मैं भी शिकायत के चलते शिक्षक राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था
कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा आज जारी किए गए आदेश छिन्दवाड़ा, दिनांक 17/03/2023 शिका / जजाकावि/ 2023 :- प्राचार्य एकलव्य आवासीय विद्यालय तामिया क्रमांक / 1158 जिला छिन्दवाडा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 469 / स्था. शिका / 2023 दिनांक 16.03.2023 द्वारा लेख किया कि श्री राजेश सनोडिया माध्यमिक शिक्षक (गणित) छात्राओं से अश्लील हरकते करतें है, गलत नजरो से देखते है, छात्राओं से अनुचित व्यवहार करते है। में भी छात्राओं द्वारा प्राचार्य को की गई शिकायत के कारण उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया किन्तु श्री सनोडिया के कार्यव्यवहार में कोई सुधार नही आया है। श्री राजेश सनोडिया माध्यमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः श्री राजेश सनाडिया माध्यमिक शिक्षक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि श्री राजेश सनाडिया माध्यमिक शिक्षक का मुख्यालय विकास खंड शिक्षाअधिकारी बिछुआ नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में श्री राजेश सनाडिया माध्यमिक शिक्षक को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।