सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर यह कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर जिले के विकासखंड तामिया के आदिवासी कन्या आश्रम रातेड़ की अधीक्षिका एवं सहायक शिक्षिका डारकस जोसेफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में छात्रावास अधीक्षिका एवं सहायक शिक्षिका श्रीमती जोसेफ का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
यह कार्रवाई छात्रावास अधीक्षिका एवं सहायक शिक्षिका श्रीमती जोसेफ के विरूध्द एक फरवरी से चिकित्सा अवकाश पर रहने और आश्रम का प्रभार किसी अन्य को नहीं सौंपने से आश्रम में छात्रों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलने व छात्रों को शासन की योजनाओं से वंचित किये जाने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया और प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जैतपुर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के संबंध में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर की गई है ।
भारतीय वायु सेना द्वारा समूह ‘वाई’ (गैर तकनीकी) मेडीकल असिस्टेन्टट्रेड में प्रवेश के लिये भोपल में भर्ती रेली का आयोजन 28 मार्च को
छिंदवाड़ा/ / जिला रोजगार अधिकारी सुश्री माधुरी भलावी ने बताया कि भारतीय वायु सेना द्वारा समूह ‘वाई’ (गैर तकनीकी) मेडीकल असिस्टेन्ट ट्रेड में प्रवेश के लिये आगामी 28 मार्च 2024 को लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल में भर्ती रेली का आयोजन किया गया है। भर्ती रेली में शामिल होने वाले आवेदक भर्ती दिवस को प्रात: 6 से 10 बजे तक रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्र एवं योग्यता से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल www.airmenselection.cdac.in पर प्राप्त की जा सकती है।
नागपुर-पचमढ़ी मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच 16 वाहनों से लिया गया 64400 रूपये का जुर्माना
छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज नागपुर-पचमढ़ी मार्ग पर वाहनों की सघन जाँच की गई जिसमें बिना एच.एस.आर.पी.नम्बर प्लेटों की जांच का कार्य प्रमुखता से कर कार्यवाही की गई। सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि कि वाहनों की चैकिंग के दौरान जिन वाहन संचालकों द्वारा मोटरयान अधिनियमों का उल्लंघन किया गया, ऐसे वाहनों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुये 16 वाहनों 64400 रूपये का जुर्माना लिया गया । उन्होंने वाहन चालकों को निर्देशित किया कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और आवासीय क्षेत्रों में नियमानुसार गति से वाहन चलाये जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को होने से रोका जा सके । साथ ही अन्य वाहन संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस वाहन संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो परिवहन अधिकारी द्वारा उन वाहनों का परमिट निरस्त करते हुए उन वाहनों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।