सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।परासिया रोड स्थित निजी अस्पताल आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के गलत ऑपरेशन करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 1105000 रुपए जुर्माना लगाया है।और जुर्माने की रकम परिवादी को एक माह में अदा करने का निर्णय सुनाया।
उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार घाट परासिया निवासी विनय पिता बिहारी वर्मा चारा काटने की मशीन से हाथ की उंगलियों में चोट लग जाने के कारण दिनांक 1/10/2020 को आरोग्य हेल्थ केयर छिंदवाड़ा में उपचार हेतु एडमिट हुआ वहां डॉक्टर डॉक्टर समीर रगटाटे द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया था।
वही इस पूरे मामले में हॉस्पिटल संचालक दीपक खंडेलवाल का कहना है कि फोरम ने एक पक्षी निर्णय सुनाया है हम उसकी अपील कर रहे हैं
जिला उपभोक्ता फोरम का पूरा फैसला….
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