Home CITY NEWS सोनाखार में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कॉलोनी ‘अनाधिकृत’ घोषित; पुलिस...

सोनाखार में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कॉलोनी ‘अनाधिकृत’ घोषित; पुलिस एफआईआर (FIR) की तैयारी

WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp ग्रुप जॉइन करें

अवैध कॉलोनाइजिंग पर नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत अवैध कॉलोनाइजिंग एवं अनाधिकृत रूप से भूखंडों के विक्रय पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। इसी क्रम में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा मौजा सोनाखार में बिना सक्षम अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण करने पर भूमि स्वामी श्री अंकुर साहू (पिता रामप्रसाद साहू), निवासी सोनाखार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा सोनाखार स्थित खसरा नंबर 11/4/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.1870 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा बिना डायवर्सन (व्यपवर्तन), बिना कालोनाइजर लाइसेंस, बिना रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन तथा बिना कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए, भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर विक्रय कर दिया गया। राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के गठित संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।नगर निगम कार्यालय द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में भूमि स्वामी अंकुर साहू को अंतिम सूचना पत्र (नोटिस) जारी कर जवाब मांगा गया था, परंतु संबंधित द्वारा आज दिनांक तक कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप नगर निगम आयुक्त श्री सीपी राय ने आदेश जारी कर उक्त स्थल को अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2021 के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा रही है।नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में भूखंड क्रय करने से पूर्व नगर निगम से कॉलोनी की वैधता, रेरा पंजीयन एवं विकास अनुमति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक एवं आर्थिक क्षति से बचा जा सके।*

एक भू स्वामी को अवैध कॉलोनी के सम्बन्ध में हुआ नोटिस जारी*

नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत अवैध कॉलोनाइजिंग एवं बिना सक्षम अनुमति के भूखंडों के विक्रय पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है।

इसी क्रम में मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 337/1/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का निर्माण करने एवं भूखंडों का विक्रय/अंतरण करने पर जितेन्द्र मालवी (पिता हरीनारायण मालवी), निवासी शिवनगर कॉलोनी, छिंदवाड़ा को नोटिस जारी किया गया है। निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय द्वारा संबंधित भूमि स्वामी को निर्देशित किया गया है कि वे जारी नोटिस का समय-सीमा के भीतर समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न पाए जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियमों के तहत पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) सहित कठोर दंडात्मक वैधानिक कार्यवाही की स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

  • WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp चैनल जॉइन करें