सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण एवं भूखंड विक्रय पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी श्रृंखला में मौजा चंदनगांव में अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का निर्माण करने पर भूमि स्वामी पारवती (पति जयदेव), निवासी चंदनगांव की कॉलोनी को मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के तहत अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी घोषित कर दिया गया है।मौजा चंदनगांव स्थित खसरा नंबर 524/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.4520 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा (RERA) पंजीयन एवं कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए, भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर विक्रय कर दिया गया।
राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर यह कृत्य म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत उत्तर विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य कर दिया गया, जिसके उपरांत नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने उक्त स्थल को अवैध कॉलोनी घोषित करने की कार्यवाही की।निगम आयुक्त सी.पी. राय ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। म.प्र. नगर पालिका नियम 2021 के तहत संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा रही है।
नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड क्रय करने से पूर्व नगर निगम से कॉलोनी की वैधता, स्वीकृत मानचित्र एवं रेरा पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।














