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एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने व 28 नवंबर 2023 से बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित पाये जाने पर यह कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम गांगजीढाना की शासकीय प्राथमिक शाला के प्राथमिक शिक्षक श्री प्यारेलाल धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह कार्यवाही जनशिक्षक दमुआ द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला गांगजीढाना के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे के शाला में अनुपस्थित पाये जाने और विद्यार्थियों के संस्था से बाहर खेलते हुये पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर की गई है।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक निलंबित
सहायक शिक्षक को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी
छिन्दवाड़ा
/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येन्द्र सिंह मरकाम द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिले के विकासखंड हर्रई की शासकीय प्राथमिक शाला नोनिया के निलंबित सहायक शिक्षक मिशनलाल धुर्वे को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सूचना पत्र मिलने के 7 दिवस की समयावधि में अपने पक्ष में कोई अभिलेख/दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । जबाव समाधानकारक नहीं होने अथवा जबाव प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को शासन के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डित कर दिया जायेगा ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा अपने पत्र के साथ निलंबित सहायक शिक्षक श्री धुर्वे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अपील की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपील निरस्त कर श्री धुर्वे को जेल में निरूध्द किये जाने का उल्लेख किया गया है । यह अपील निलंबित सहायक शिक्षक श्री धुर्वे द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा द्वारा दाण्डिक परिवाद प्रकरण क्रमांक-1269/2015 सोनू विरूध्द मिशनलाल में 11 मार्च 2017 को पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसमें श्री धुर्वे को धारा 138 एनआई एक्ट 1881 में दोषी पाते हुये 6 माह के सश्रम कारावास व 1.20 लाख रूपये की प्रतिकर की राशि से दण्डित किया गया है । इस संबंध में संबंधित निलंबित शिक्षक को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।        

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