Home STATE पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश

पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश

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आपत्तिजनक पोस्ट और राजनीतिक प्रतीकों पर रोक

सतपुड़ा एक्सप्रेस | विशेष रिपोर्ट — आलोक सूर्यवंशी

भोपाल। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में न्यायालयीन मामलों पर टिप्पणी करने, संदिग्ध या आपराधिक छवि वाले लोगों से सोशल मीडिया पर मित्रता रखने तथा वर्दी की गरिमा प्रभावित करने वाली सामग्री साझा करने से बचने को कहा गया है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णयों के संबंध में ऐसी कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति पैदा हो।

संदिग्ध लोगों को फॉलो करने पर भी रोक

निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्तियों की मित्रता स्वीकार नहीं की जाए, जिनका आचरण संदिग्ध हो, सामाजिक छवि खराब हो अथवा आपराधिक रिकॉर्ड हो। ऐसे व्यक्तियों को फॉलो या कोलैबोरेट करने से भी बचने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्दी की गरिमा से जुड़ी पोस्ट पर भी सावधानी

पुलिस वर्दी, पुलिस वाहन अथवा शासकीय अस्त्र-शस्त्र का उपयोग करते हुए पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के परिजन अथवा मित्रों द्वारा कोई फोटो या वीडियो व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वर्दी में रहते हुए ऐसे पारिवारिक कार्यक्रमों की तस्वीरें साझा करने से भी बचने को कहा गया है, जो वर्दी की गरिमा के प्रतिकूल हों।

राजनीतिक दलों के प्रतीक और विरोध के चिन्हों पर रोक

दिशा-निर्देशों में पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर या डीपी में किसी राजनीतिक पार्टी अथवा संगठन के लोगों या प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। साथ ही किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध से जुड़े चिन्हों को भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से ऑनलाइन पोल में भाग लेने पर अनुमति जरूरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाले ऑनलाइन वोटिंग अथवा पोल में किसी भी सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से बिना अनुमति भाग नहीं लिया जाएगा। विभागीय सोशल मीडिया खातों के इस्तेमाल में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

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