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अविवाहित महिला को चाइल्ड केयर लीव के रूप में छुट्टी देने की सुर्खियां

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा -चाइल्ड केयर लीव के रूप में महिला कर्मचारियों को अपनी सर्विस के दौरान बच्चों की देख रेख के लिए मिलने वाला अवकाश है किंतु जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक विभाग के द्वारा अपनी अविवाहित महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव की छुट्टी प्रदान करना सुर्ख़ियों का विषय बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईस की जानकारी विभाग प्रमुख को भी है

क्या है नियम

केयर लीव 2008 नियम 103 सी के अनुसार महिला कर्मचारी को नाबालिग शिशु की देखरेख के लिए पूरी सर्विस के दौरान 730 दिन कि बच्चों की देखरेख की छुट्टी का प्रावधान है इस प्रावधान की कुछ नियम एवं शर्तें भी है

1.किसी ऐसी महिला कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जा सकता जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है और उसके बाद में चाइल्ड केयर लीव की मांग कर छुट्टी प्राप्त करना चाहती हैं ।2.चाइल्ड केयर लीव किसी ऐसी महिला कर्मचारी को भी प्रदान नहीं किया जाएगा जो पहले से अवकाश में है और अपनी छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव के रूप में रूपांतरित करना चाह रही है।3. चाइल्ड केयर लीव का अवकाश को किसी अन्य अवकाश के खाते में नामे(डेबिट) भी नहीं किया जा सकता।