सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सत्येन्द्र सिंह मरकाम द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता बरतने व पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर एक सहायक शिक्षक, एक प्राथमिक शिक्षक, एक सहायक अध्यापक और भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक व सहायक अध्यापक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिछुआ और प्राथमिक शिक्षक व भृत्य का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई रहेगा तथा सभी संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव ने अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि एक दिसंबर 2023 को शासकीय प्राथमिक शाला नागदेव के आकस्मिक निरीक्षण पर सहायक शिक्षक श्री रमाकांत रघुवंशी शाला में मदिरा का सेवन कर उपस्थित थे और उन्होंने ग्रामवासियों के समक्ष अपशब्दों का प्रयोग भी किया । इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला मुडनी के सहायक अध्यापक श्री अरविंद ठाकरे 28 नवंबर से एक दिसंबर 2023 तक बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। श्री ठाकरे संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते हैं और विद्यार्थियों से डरा-धमकाकर 10 से 20 रूपये बुलवाते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं और शाला में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को बाधित कर रहे हैं जिससे शालेय शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है । उन्होंने बताया कि जिले के विकासखंड बिछुआ के ग्राम मोया की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के संकुल प्राचार्य ने अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि शासकीय प्राथमिक शाला चारगांव के प्राथमिक शिक्षक श्री कमल सिंह यादव संकुल स्तर पर गठित टीम के 30 अक्टूबर 2023 के आकस्मिक निरीक्षण में मदिरा का सेवन कर संस्था में उपस्थित पाये गये। श्री यादव की गतिविधि के कारण संस्था की छवि धूमिल हो रही है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति बालक छात्रावास छिंदवाड़ा के भृत्य श्री सिध्दार्थ गुरव 25 फरवरी 2023 से अनुपस्थित है । श्री गुरव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया, किन्तु उन्होंने सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । इन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के प्रति उदासीनता बरतने व पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर उनका यह कृत्य आचरण नियमों के विरूध्द होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।