13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
सौसर- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स ) की ओर से गुरुवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है।
जापान के दौरान हाल ही में संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा को लेकर आपत्तिजनक गीत का निर्माण कर उसे चर्चित करने वाले सुप्रीम तिवारी, आलोक उपाध्याय, गौरव तिवारी एवं अमित कुमार पर एससी एसटी एक्ट अन्य धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष एस बी यूवनाती तहसील अध्यक्ष डॉ अशोक भगत, ब्लॉक महेश सरयाम, बौध्द युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति अध्यक्ष मुकेश बागड़े,डॉ अणेश भारती,हरिदास धुर्वे आदि थे।
नायब तहसीलदार पूर्णिमा भगवत को सौंपे ज्ञापन मे अजाक्स जिलाध्यक्ष एस बी इवनाती, के द्वारा शॉप पर गए ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू करने,
बैंकलॉक के रिक्त पदों एससी एसटी ओबीसी की 1 माह के अंदर विज्ञापन जारी कर मेरिट के आधार पर आदेश निकालने,आउटसोर्सिंग प्रभा/ ठेका पद्धति बंद करने,कॉलेजों में अध्यनरत एससी एसटी के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर देने,प्रदेश के लोक सेवकों को एनपीएस नई पेंशन के स्थान पर ओपीएस पुरानी पेंशन शीघ्र लागू की जाए,आरक्षण अनुसार पी एस पास अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण किया जाना चाहिए।
एससी एसटी विशेष बैंक लॉग भर्ती अभियान के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में पदस्थ सहायक प्राध्यापकों की परिक्षा अवधि 2 वर्ष समाप्त कर नियुक्ति वेतनमान दिया जाए।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयन प्रक्रिया में मध्यप्रदेश लोकसेवा एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन संशोधित सूची जारी नहीं की गई है जिससे जल्दी जारी करना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु विशेष घटक योजना ओं के प्रावधान इस बजट की शत-प्रतिशत राशि का हितग्राही मूलक मद में ही व्यय करने चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों का स्वाद स्वाद सीकरण कर विषय वार एवं कॉलेज बार एकल पोस्ट समाप्त की जाए। वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 569 भोपाल अक्टूबर 2018 एवं इसके आधार लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 440, अगस्त 2022 से मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 तथा संशोधित अधिनियम 1994 अनुसार संशोधित करने की माग की गई है।