Home MORE पैन कार्ड का होगा सिंगल बिजनेस आईडी प्रूफ के रूप में उपयोग...

पैन कार्ड का होगा सिंगल बिजनेस आईडी प्रूफ के रूप में उपयोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है अनिवार्य

WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp ग्रुप जॉइन करें

सतपुड़ा एक्सप्रेछिंदवाड़ा
आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में अपना स्थान बना चुका है वित्तीय संस्थानों से लेकर अन्य स्थानों पर जहां आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है वहां पैन कार्ड का उपयोग हो रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा आगामी बजट में पैन कार्ड से संबंधित यह विशेष घोषणा की जा सकती है कि पैन कार्ड का उपयोग सिंगल बिजनेस आईडी प्रूफ के रूप में किया जावे इससे व्यवसायियों को बहुत मदद मिलेगी मंत्रालयों में कागजों का बोझ कम होगा सिंगल आईडी प्रूफ के चलते एक ही दस्तावेज से समस्त कार्य हो जाएंगे पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस आईडी प्रूफ के रूप में उपयोग करने से ई-टेंडरिंग में भी बहुत सहूलियत होगी।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अवसर प्रदान किया गया था सरकार के द्वारा निश्चित तारीख समाप्त होने के बाद ₹500 की पेनल्टी के साथ 31 जुलाई 2022 तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो रहे थे 31 जुलाई 2022 के बाद से 31 मार्च 2023 तक ₹1000 की पेनल्टी के साथ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया जाना सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया है जिन व्यक्तियों का पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं होगा उन सब के पैन कार्ड अनुपयोगी हो जाएंगे ।पैन कार्ड के रद्द हो जाने से बैंकिंग संबंधी सेवाओं वित्तीय लेनदेन पर असर पड़ेगा। रद्द हुए पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा एक ही पैन कार्ड बनवाया जाना चाहिए । एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक पैन कार्ड बनवा कर उपयोग किए जाते हैं तो उस पर भी ₹10000 का जुर्माना का प्रावधान है।

  • WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp चैनल जॉइन करें