Home CITY NEWS हत्या के दो आरोपीयो को आजीवन कारावास

हत्या के दो आरोपीयो को आजीवन कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।हत्या के दो आरोपीयो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है गुरुवार दिनांक 23/04/2026 को श्रीमान महेंद्र मांगोदिया अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के द्वारा अपराध क्रमांक 243/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 19/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सकरलाल आम्रवंशी एवं राहुल ईवनाती निवासी ग्राम टाटरवाड़ा थाना जुन्नारदेव,जिला छिंदवाड़ा को लखनू आम्रवंशी की हत्या का दोषी पाते हुए दोनों आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹, 10,000 -10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।

अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16/06/2023 को प्रार्थी पंकज पिता लखनू ने थाना जुन्नारदेव आकर पुलिस को सूचना दी कि मेरे परिवार का जमीन को लेकर एवं पोल्ट्री फार्म को बंद करने का केस जुन्नारदेव न्यायालय में लंबित है जिसकी आज दिनांक को पेशी थी मेरे पिताजी लखनू सुबह-सुबह जुन्नारदेव से दूध बेचकर मोटर साइकिल से वापस टाटरवाडा आ रहे थे तभी पुरानी रंजिश के कारण रास्ते में चाचा सकरलाल और उनके साथी राहुल इवनाती ने रास्ता रोककर मेरे पिता के साथ कुल्हाड़ी तथा लकड़ी के डंडे से मारपीट की जिससे पिताजी की मृत्यु हो गई पुलिस द्वारा प्रकरण लेखबद्ध किए गए , घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंकज आम्रवंशी ने लेख कराया था । पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया तत्पश्चात विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी एवं कुल्हाड़ी जप्त की एवं सुसंगत वैज्ञानिक साक्ष्य आने पर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया एवं विचारण के दौरान साक्षी के द्वारा अपराध प्रमाणित किया जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के द्वारा आरोपी सकर लाल एवं राहुल इवनाती को उपरोक्त प्रकरण में धारा 302 भादवी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 10000,,- 10000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया है

प्रकरण मे राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई। एवं विवेचना रामविलास तिवारी सब इंस्पेक्टर एवं निरीक्षक बृजेश मिश्रा द्वारा की गई।

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