Home CRIME पिता की हत्‍या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास

पिता की हत्‍या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास

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5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा– प्रार्थी राधेलाल राकेसिया ने सूचना दी गई कि दिनांक 08.06.25 के सुबह करीबन 07.00 बजे मेरा लड़का गोपाल मेरे पिता के निर्माणाधीन मकान में गया तो मकान का दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की से झांककर देखा तो मेरे पिताजी खटिया में खून से लतफत पड़े थे, पड़ोसियों की सहायता से दरवाजे को खोलकर देखा तो मेरे पिताजी लकड़ी की खटिया पर चित अवस्था में पड़े थे जिनकी गर्दन के पास से खून निकल रहा था और खून से लतफत थे। घटना की सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर वरिष्‍ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनि राजेश साहू थाना प्रभारी दमुआ एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एफएसएल अधिकारी व टीम को मौके पर बुलाया जाकर घटना स्‍थल का निरीक्षण किया गया।

मौके पर पाये गये साक्ष्‍यों एवं पीएम रिपोर्ट से घटना हत्‍या की प्रतीत होने से प्रकरण क्रमांक 144/25 धारा 103(1) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा महोदय द्वारा प्रकरण को जघन्‍य सनसनीखेज श्रेणी में प्रकरण चिन्हित किया गया एवं विवेचना हेतु आवश्‍यक दिशा निर्देश दिये गये।

विवेचना दौरान कार्यवाही:- तत्‍कालीन थाना प्रभारी उनि राजेश साहू द्वारा विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान पाया कि मृतक की दो पत्‍नीया थी पहली पत्‍नी के पुत्र एवं पुत्रियों अलग रहते थे, दूसरी पत्‍नी का पुत्र राजेश राकेसिया मृतक के साथ रहता था । मृतक ने अपनी कृषि भूमि करीब 10 लाख रूपये में विक्रय कर पैसे बैंक में जमा किये थे। जो आरोपी पुत्र राजेश राकेसिया कोई काम धंधा नही करता था और अपने मृतक पिता से पैसे मांगते रहता था जो नही देने पर उसके साथ मारपीट करते रहता था।

घटना के एक दिन पूर्व भी मृतक द्वारा अपने पुत्र आरोपी राजेश राकेसिया के विरूद्ध रिपोर्ट थाने में की थी। पाये गये साक्ष्‍यो एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन साक्षियों के कथनों से मृतक की हत्‍या पुत्र राजेश राकेसिया के द्वारा करना पाया गया जो आरोपी राजेश राकेशिया पिता रूपचंद राकेशिया उम्र 32 माल निवासी ग्राम चुरनी चौगान थाना दमुआ जिला छिदंवाड़ा को घटना के 02 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी एवं प्रदर्श जप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये गये। बाद कार्य0 निरी0 प्रमोद सिरसाम द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय जुन्नारदेव पेश किया गया ।

न्‍यायालय का महत्‍वपूर्ण निर्णय:- प्रकरण के विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्षियों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों का माननीय न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया। 

विचारण के दौरान प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण साक्षी आरोपी के सगे संबंधी होने के कारण पक्षद्रोही (Hostile) हो गए। इसके बावजूद तत्कालीन विवेचक उनि. राजेश साहू द्वारा की गई उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक विवेचना, घटनास्थल से संकलित साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध किया गया।

माननीय अपर सत्र न्यायालय, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2025 में आरोपी राजेश पिता रूपचंद राकेशिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम चुरनी चौगान, थाना दमुआ, जिला छिन्दवाड़ा को धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए:

आजीवन सश्रम कारावास और ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।सराहनीय कार्य:- प्रकरण के विवेचक- उपनिरी. राजेश साहू तत्‍कालीन थाना प्रभारी दमुआ, निरी0 प्रमोद सिरसाम, वैज्ञानिक अधिकारी:- श्रीमती अजीता जौहरी, विशेष लोक अभियोजक- तत्‍कालीन ADPO श्रीमती गंगावती डेहरिया, एजीपी पंकज श्रीवास्‍तव बाबूलाल ककोडिया न्यायालय जुन्नारदेव । यह निर्णय उत्कृष्ट पुलिस विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम है।

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