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अवैध कॉलोनी पर नगर निगम की कार्रवाई, बिना अनुमति प्लॉटिंग कर बेचने का मामला

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है। बिना अनुमति भूमि का विभाजन कर प्लॉट बेचने की शिकायत पर नगरीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि संबंधित भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, आकाश बंदेवार, निवासी लोनिया करबल, छिंदवाड़ा द्वारा मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 151/2/1/2, रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को बिना वैध अनुमति छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद इन प्लॉटों का विक्रय कर अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया गया।नियमों के अनुसार किसी भी कॉलोनी के विकास से पूर्व रेरा में पंजीयन, भूमि का डायवर्जन, कॉलोनाइजर लाइसेंस तथा कॉलोनी विकास की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा इनमें से कोई भी वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई।मामले की पुष्टि के लिए पटवारी पंचनामा एवं निकाय उपयंत्री द्वारा संयुक्त रूप से मौके की जांच की गई।

जांच में पाया गया कि उक्त भूमि को 8 छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया है, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन है।नगर निगम द्वारा इस संबंध में संबंधित व्यक्ति को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, बावजूद इसके अब तक कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।नियमों के तहत, मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2021 की कंडिका 22 के प्रावधानों के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी प्रावधान है।नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर अनधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया है।नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने आमजन से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी या भूमि में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

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