9 से 15 फरवरी तक व्दारका-सोमनाथ और 30 मार्च से 4 अप्रैल तक वाराणसी (काशी)-अयोध्या तीर्थयात्रा छिंदवाड़ा जिले के इच्छुक पात्र आवेदक अलग-अलग तीर्थ यात्राओं के लिये निर्धारित अंतिम तिथि 24 जनवरी व 14 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा// प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की विशेष पहल पर जिले के बुजुर्ग तीर्थयात्री, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 9 से 15 फरवरी 2026 तक व्दारका-सोमनाथ तीर्थ एवं 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक वाराणसी (काशी)-अयोध्या तीर्थ की यात्रा कर सकेंगे। योजना के तहत व्दारका-सोमनाथ तीर्थ के लिये 24 जनवरी 2026 तक एवं वाराणसी (काशी)- अयोध्या के लिये 14 मार्च 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं ।
आवेदक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित नगरीय निकाय अथवा जनपद कार्यालय में जमा कर सकते हैं।आवश्यक दस्तावेज – जिले के आवेदक इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. व आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ संबंधित नगर निगम, नगरीय निकाय और जनपद पंचायत में निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते हैं। व्दारका-सोमनाथ तीर्थ के लिये एवं वाराणसी (काशी)-अयोध्या तीर्थ के लिये 250-250 यात्रियों को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा । पात्रता – कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने बताया कि इस यात्रा में केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष और 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिला जो आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते हों, यात्रा के लिये पात्र हैं । यदि पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवनसाथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो । नवीनतम प्रावधानों के अनुसार पूर्व में यात्रा कर चुके वयोवृध्द 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद पुन: यात्रा के लिये पात्र रहेंगे ।
तीर्थ यात्रा के लिये समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है । समूह का मुखिया आवेदक रहेगा, किंतु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं रहेगा । यात्रा के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है तथा किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कोंजेष्टिव, कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्ता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिये । ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, वे भी इस यात्रा के लिये पात्र है तथा उनके लिये आयु का बंधन नहीं है । योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है। सहायक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होना चाहिये।
कलेक्टर श्री नारायन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति यात्रा पर जा सकेगा जिसका चयन यात्रा के लिये हुआ है। यह यात्रायें छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी और इसी रेलवे स्टेशन पर वापस आकर रूकेगी। ट्रेन की समय सारणी और अन्य निर्देशों को बाद में अवगत कराया जायेगा।
उन्होंने जिले के आयुक्त नगरपालिक निगम छिन्दवाडा, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस संबंध में शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र एकत्रित करने की कार्यवाही प्रारंभ करें और प्राप्त आवेदनों की पूर्ण रूप से जांच करते हुये ही आवेदन कलेक्टर कार्यालय को समय सीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाये कि आवेदन पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा में भरे हों, स्वच्छ हों एवं सभी कंडिकाओं की पूर्ति की गई हो। संलग्न दस्तावेज की जांच कर ली गई हो, शासकीय चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य तंदुरूस्त होना संबंधी टीप अंकित की गई हो एवं पूर्व में यात्रा नहीं की गई हो। इस यात्रा का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आवेदन पत्र एकत्रित करने और आवेदनों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर, निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ।















