सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा :मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा समय सीमा के निर्धारण से आ रही परेशानियों को लेकर तहसील अधिवक्ता संघ अमरवाड़ा ने न्यायिक कार्य से विरक्त रहते हुए अपना विरोध दर्ज किया
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि पिछले वर्ष जैसा इस वर्ष भी पुराने प्रकरणों की सूचीबद्ध किया जाये और समय सीमा आर्थात 25 प्रकरणों का निराकरण 3 माह के अंदर किया जायें उक्त निर्देश के अनुसार पुराणे प्रकरण समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किया जायेंगे जिससे लोगो को न्याय प्राप्त नहीं होगा बल्कि केवल प्रकरणों का निराकरण होगा और पक्षकारों के साथ अधिवक्ता और माननीय न्यायलय पर दवाब होगा कि उक्त मामले शीघ्र सुनवाई पर निराकृत किया जाये जिससे न्याय का उदेश्य विफल हो जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निवेदन है कि 25 प्रकरणो के सबंध में आदेश वापस लिया जाने का कष्ट करें। एवं जिला अधिवक्ता संघ के निर्देश अनुसार एवं तहसील अधिवक्ता संघ अमरवाड़ा के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 13/3/23 व14/3/23 को 2 दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। जिसमें समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे|