सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है । साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा । शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण के भूमिपूजन व लोकार्पण नहीं हो सकेंगें । छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालय छिन्दवाड़ा और रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को भी प्रतिबंधित करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्रों से संबंधित प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके किसी भी प्रस्थापक द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को मिलाकर तीन सदस्य से अधिक सदस्य के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रकार से जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन, बन्द व धार्मिक स्थलों को निर्धारित डेसीबल के भीतर छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुये यह आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी स्थान पर कोई आम सभा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना और कोई जुलूस उसके लिये नियत समय, स्थान व मार्ग के संबंध में दी गयी अनुमति का उल्लंघन नहीं करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकेगा । किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गो/शाला भवनों में किसी सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा जिससे आम नागरिकों के यातायात बाधित होने और विद्यार्थियों के पठन-पाठन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के सम्पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घण्टे बाद तक निर्वाचन कार्य में नियोजित सभी प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के सभी प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिये प्रयोग करने वाला वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस व माल वाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हों, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी आदि सभी शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय छिन्दवाड़ा से वैध रूप से अनुमति दी गयी हो, आदि वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है । कोई भी व्यक्ति, संस्था या राजनैतिक पार्टी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन और वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना आवश्यक है । चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान और उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालय और बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति या संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलायेगा । कोई भी व्यक्ति या संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन और वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये नहीं करेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जायेगा ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल अथवा एक ही व्यक्ति या अभ्यर्थी द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये वाहनों के काफिले या रैली में 2 से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा और वाहनों के दो काफिले के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी रखी जायेगी जिसकी विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगा। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार वाहनों में उन्हीं वाहनों का संचालन किया जायेगा, जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनों के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदण्डों का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।
आयोग के निर्देशानुसार उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है तथा जो छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घण्टे बाद तक के लिये छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने और आवागमन से प्रतिबंधित कर दिया गया है । यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नहीं होगा । यह आदेश शासकीय/अर्ध्द शासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों और ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने केलिये नियुक्त किया गया हो ।
लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत प्रपत्र-तीन व प्रपत्र-पांच में स्वीकृत सभी प्रकार के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने के लिये आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में आने वाले पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत प्रपत्र-तीन व प्रपत्र-पांच में स्वीकृत सभी प्रकार के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से चुनाव अवधि समाप्त होने तक की अवधि तक के लिये निलंबित कर दिये गये हैं । उन्होंने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा के शस्त्र लायसेंसियों को अपने शस्त्र तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास जमा करने के आदेश देने के साथ ही जिले के सभी थाना प्रभारियों को भी यह आदेश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी शस्त्र लायसेंसियों से शस्त्र प्राप्त कर अपने थाने में जमा करें । यह आदेश बैंक, बैंक कैश वेन में लगे सुरक्षाकर्मी, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उन पर लागू नहीं होगा । लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया समाप्त होने पर शस्त्र लायसेंस के निलंबन का आदेश स्वतः ही समाप्त माना जायेगा ।
लोक सम्पत्ति का विरूपण रोकने के संबंध में आदेश जारी
छिन्दवाड़ा/ / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किये गये हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है या विद्युत और टेलीफोन की शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में “लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता” का तत्काल गठन किया जाये। इस दस्ते को लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाये । लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्ति को विरूपित करने से रोकेगा । उल्लेखनीय है कि शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत होने से रोकने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी, जो सम्पति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ में लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा दण्डनीय अपराध होगा तथा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के बगैर विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा और थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अपने स्तर पर सम्पत्ति विरूपण दल गठित कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचन आयोग को प्रेषित करते हुये जिला कार्यालय को अवगत करायेंगे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक व जातिगत विव्दैष भडकाने के किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण किया जाना प्रतिबंधित
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने के दृष्टिगत जिले में शांति, आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विव्देष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, सायबर विधि व अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये लागू रहेगा।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम आदि माध्यम से आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो एवं वीडियो आदि को न ही प्रसारित करेगा और कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। किसी भी ग्रुप के एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेशों/पोस्ट को प्रसारित होने से रोकेगा।
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विव्दैष फैलाने या लोगों/समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने व हिंसा आदि फैलाने का प्रयास इन माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा, न ही लाईक, कमेंट, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने, कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियां करने का आव्हान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा जिले केसभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश किये गये प्रतिबंधित
छिन्दवाड़ा/ / लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने और आचार संहिता तत्काल प्रभावशील होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले के सभी शासकीय, स्थानीय ग्रामीण निकाय, निगम, मंडल, बैंक आदि कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है । कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के अवकाश नहीं ले सकेगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना हो तो इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है । जो अधिकारी और कर्मचारी मेडिकल अवकाश के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने जिले में पदस्थ सभी शासकीय, स्थानीय ग्रामीण निकाय, निगम, मंडल, बैंक आदि कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित मुख्यालय में ही निवासरत रहने के आदेश भी जारी किये हैं और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही सभी कार्यालय सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। इन जारी निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।