मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता ,भारत निर्वाचन आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ /मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी।
पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।
श्री राजन ने बताया कि पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा।
दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा।
तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा।
इसी प्रकार चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा।
राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी ने शुरू की निगरानी-श्री राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (स्टेट लेवल एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी।
मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।सी-विजिल एप से नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की कर सकेंगे शिकायत-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल एप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे।
कोई भी नागरिक आयोग को एप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे।पात्र नागरिक अभी भी जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम-श्री राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।
लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को प्रदाय वाहनऔर अन्य प्रदाय शासकीय सुविधायें तत्काल वापस लेने के निर्देश
छिन्दवाड़ा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाने और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावशील होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगरपालिक निगम और सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आपके विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रदाय वाहन और अन्य प्रदाय शासकीय सुविधायें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तत्काल वापस लें। साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय को इस संबंध में तत्काल सूचित भी करें ।
लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत विधायकगणों को प्रदाय की गई लिपिकीय सुविधायें वापस लेकर 5 कर्मचारी 3 जनपद पंचायतों में संलग्न
छिन्दवाड़ा/ / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाने और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावशील होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा विधायकगणों को प्रदाय की गई लिपिकीय सुविधायें तत्काल प्रभाव से वापस ली जाकर 5 कर्मचारियों को 3 जनपद पंचायतों में संलग्न किया गया है । उन्होंने संबंधित कार्यालय प्रमुखों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि विधायकगणों के पास कार्यरत कर्मचारियों की संलग्न किये गये कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करायें ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि विधायक अमरवाड़ा के पास कार्यरत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्रई के प्रयोगशाला सहायक विकास मर्सकोले को जनपद पंचायत कार्यालय अमरवाड़ा, विधायक परासिया के पास कार्यरत जनपद पंचायत परासिया के रोजगार सहायक विकास जैन, को जनपद पंचायत कार्यालय जुन्नारदेव, विधायक चौरई के पास कार्यरत जनपद पंचायत कार्यालय चौरई के सहायक ग्रेड-2 संदीप पांडे को जनपद पंचायत कार्यालय छिंदवाड़ा तथा विधायक छिंदवाड़ा के पास कार्यरत जिला कार्यालय छिंदवाड़ा के सहायक ग्रेड-2 सतीश भार्गव को जनपद पंचायत कार्यालय छिंदवाड़ा में संलग्न करने के आदेश जारी किये गये हैं ।
आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदु– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जो साफ-सुथरे स्वच्छ ढंग से निर्वाचन संचालन के लिए स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण को विकसित करती है। सभी पार्टियों के लिए समान कार्य क्षेत्र प्रदान करती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजनीति में सक्रिय एवं वर्तमान में उम्मीदवार प्रभावी व्यक्तियों के साथ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के चित्र हटाये जायेंगे। पूर्व राष्ट्रीय नेता, कवि, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपालों के चित्रों को नहीं हटाया जायेगा। उम्मीदवार अपनी या देवी-देवताओं आदि की मूर्तियों के चित्रयुक्त डायरी, कैलेण्डर, स्टीकर्स का वितरण नहीं कर सकते। निजी परिसरों, संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन के लिए परिसर के स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी या उक्त कार्य के प्रयोजनार्थ पदाभिहित अधिकारी को 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित विज्ञापनों का प्रमाणीकरण आवश्यक हे।मतदान समाप्ति से पूर्व अंतिम 48 घंटों में बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक संदेशयुक्त एस.एम.एस. का सोशल मीडिया पर प्रेषण निषिध्द है। किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में और मतदान के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व से जनसभाएँ करना, लाउडस्पीकर का उपयोग, रैली आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रचार वाहनों पर डी.जे. का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य पोशाक साड़ी, शर्ट, राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा आपूर्ति एवं वितरण किया जाना, प्रतिबंधित है।प्रचार सामग्री परिवहन व स्थापित करने हेतु बाल श्रमिकों (14 वर्ष से कम) का उपयोग नहीं किया जायेगा। सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। वे निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता के रूप में भी कार्य नहीं कर सकते। उनको निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान जनसभा में उपस्थित नहीं होना चाहिए । इसमें कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी अपवाद रहेंगे। यूपीएससी, एस.एस.सी., राज्य पी.एस.सी.या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती या नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। असांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिये आयोग की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी। निर्वाचन की घोषणा के बाद अधिकारी, कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा । उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री नहीं की जायेगी। इसे किसी को नहीं दिया जायेगा, इसका वितरण नहीं किया जायेगा। मद्यपान निषेध दिवसघोषित किया जायेगा। इसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारीवार सौंपे गए दायित्वों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की और भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सभी कार्यवाहियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि संबंधित एसडीओपी के साथ अपने क्षेत्र के वल्नेरेबल एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण करें और वहां के रहवासियों सेचर्चा कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य करें । पुलिस एवं राजस्व के अमले के साथ संयुक्त फ्लैग मार्च भी निकालें। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम आज से ही एक्टिव हो जाए। रोड संबंधी सभी विभाग मतदान केंद्रों के पहुंच मार्ग की सुगमता देख लें। सभी विभाग प्रमुख मैन पावर संबंधी अद्यतन जानकारी कल तक एनआईसी में अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें। सभी स्थैतिक निगरानी दल आज से ही सक्रिय हो जाएं। सभी एसडीएम वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों की जानकारी आज ही भेज दें। सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का एक बार पुनः निरीक्षण कर लें। विगत लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के दौरान कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों को चिन्हांकित कर, वहां स्वीप की गतिविधियां विशेष कार्ययोजना बनाकर आयोजित करें। विभिन्न नवाचार भी किए जाएं। इस लोकसभा निर्वाचन में 80 प्रतिशत से अधिक वोटिंग प्रतिशत के लिए प्रयास करें और स्वीप की गतिविधियां वृहद रूप में आयोजित की जाएं। पुलिस अधीक्षक श्री खत्री ने निर्देश दिए कि सभी एसडीओपी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों पर ध्यान दें। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस विभाग द्वारा भी अलग से टीम का गठन किया गया है और पूरी निगरानी रखी जायेगी। सभी एसडीएम भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी संवेदनशील इश्यू सामने आए तो तत्काल हमारे संज्ञान में भी लाएं। निर्वाचन के दौरान कोई भी बड़ी कार्यवाही पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाए। सीईओ जिला पंचायत श्री जैसवाल ने सभी एसडीएम कार्यालय में भी कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया सेल, एम.सी.सी. शिकायत सेल, सी-विजिल के कंट्रोल रूम का अभी से अनिवार्य रूप से गठन करने और टीम को सक्रिय करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।