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अवैध कॉलोनाइजिंग पर निगम आयुक्त ने पोआमा में मां पीतांबरा डेवलपर्स एवं वार्ड 25 में अवैध कॉलोनी निर्माण पर थमाया नोटिस

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण एवं नागरिकों को गुमराह कर भूखंड विक्रय करने वालों के विरुद्ध निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के निर्देश पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में पोआमा एवं वार्ड क्रमांक 25 में बिना अनुमति अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने पर संबंधित डेवलपर्स एवं भूमि स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मौजा पोआमा स्थित खसरा क्रमांक 119/2 भूमि पर मां पीतांबरा डेवलपर्स के राजकुमार बरपेटे द्वारा आम नागरिकों को भ्रामक जानकारी देकर तथा कॉलोनी को वैध बताकर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का निर्माण व भूखंडों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है।

वहीं वार्ड क्रमांक 25 में भी श्रीमती काशीबाई विश्वकर्मा द्वारा बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित मापदंडों का पालन किए बिना अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है।जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों मामलों को म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर संबंधितों को नोटिस जारी कर तय समय-सीमा में जवाब तलब किया गया है।

निगम आयुक्त सी.पी. राय ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का निर्धारित समय में समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत न करने अथवा सक्षम अनुमति न पाए जाने पर संबंधित भूमि स्वामियों एवं डेवलपर्स के विरुद्ध कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित करते हुए पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में प्लाॅट या मकान खरीदने से पूर्व नगर निगम कार्यालय से उसकी वैधता, कालोनाइजर लाइसेंस, स्वीकृत ले-आउट एवं रेरा (RERA) पंजीयन की जांच अवश्य कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी एवं आर्थिक क्षति से बचा जा सके।

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