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भूराभगत मेला क्षेत्र में अमानक खाद्य पदार्थ व सामग्री की गई नष्ट

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भूराभगत मेला क्षेत्र में लगभग 40 दुकानों की जांच कर खुले और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर लगभग 9 हजार रूपये मूल्य के खाद्य पदार्थ व सामग्री की गई नष्ट
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान और आगामी महाशिवरात्रि के त्यौहार के दृष्टिगत आज जिले के आदिवासी विकासखण्ड तामिया के ग्राम सांगाखेड़ा के भूराभगत मेला क्षेत्र में लगभग 40 दुकानों की जांच की गई।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ.चौरसिया ने बताया कि मेला क्षेत्र में बिक रहे खाद्य प्रतिष्ठानों की लगभग 40 दुकानों की जांच कर खुले और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ विक्रय करने और उपभोग/अवसान की तिथि निकल जाने के बाद भी दुकान में रखे लगभग 15 किलोग्राम पोहा, भजिया, बिस्कुट, बड़ा आदि खाद्य पदार्थ और 53 बोतल शीतल पेय की कुल अनुमानित कीमत कुल 9 हजार रूपये की सामग्री को नष्ट किया गया । विक्रेताओं को मेला क्षेत्र में नियम विरुध्द विक्रय नहीं करने की हिदायत देकर श्रध्दालुओं से खुली खाद्य सामग्री क्रय नहीं करने की अपील की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पंकज कुमार घाघरे और पुरुषोत्तम भंड़ूरिया के साथ ही पुलिस व खाद्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।

परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा पचमढ़ी-भूराभगत मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच
33 वाहनों से लिया गया 32500 रूपये का जुर्माना
छिन्दवाड़ा/
/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज पचमढ़ी-भूराभगत मार्ग पर वाहनों की सघन जाँच की गई जिसमें बिना एच.एस.आर.पी.नम्बर प्लेटों की जांच का कार्य प्रमुखता से कर कार्यवाही की गई। जांच के दौरान वाहनों की मिल रही लिखित शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई।
         अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन जांच दल द्वारा वाहनों की चैकिंग के दौरान जिन वाहन संचालकों द्वारा मोटरयानअधिनियमों का उल्लंघन किया गया, ऐसे वाहनों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुये 33 वाहनों 32500 रूपये का जुर्माना लिया गया । साथ ही बिना वैध फिटनेस और बिना वैध बीमा के एक पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 48 जी 2690 संचालित पाये जाने पर इस वाहन को जप्त कर पुलिस थाना परासिया की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया है ।

उन्होंने वाहन चालकों को निर्देशित किया कि वे वाहन चलाते  समय यातायात नियमों का पालन करें और आवासीय क्षेत्रों में नियमानुसार गति से वाहन चलाये जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को होने से रोका जा सके । साथ ही अन्य वाहन संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस वाहन संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो परिवहन अधिकारी द्वारा उन वाहनों का परमिट निरस्त करते हुए उन वाहनों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।  

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