संभागीय कमिश्नर जबलपुर श्री वर्मा ने छिंदवाड़ा जिले के एकीकृत बाल विकास
परियोजना तामिया की परियोजना अधिकारी को किया निलंबित
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड तामिया की एकीकृत बाल विकास परियोजना की परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-9 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में परियोजना अधिकारी सुश्री पटेल का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना तामिया की परियोजना अधिकारी सुश्री सीमा पटेल के विरूध्द आंगनवाडी कार्यकर्ता से रूपये मांगने और मारपीट किये जाने की शिकायत के संबंध में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें यह पाया गया कि सुश्री पटेल द्वारा 12 फरवरी 2024 को निरीक्षण के दौरान आंगनवाडी केन्द्र का दरवाजा बंद कर आंगनवाडी कार्यकर्ता सीमा उईके से मारपीट कर अभद्रता की गई और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। इस संबंध में परियोजना अधिकारी सुश्री पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये और पुन: 7 दिवस का अतिरिक्त समय दिये जाने के बाद भी परियोजना अधिकारी सुश्री पटेल द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। इस दौरान आंगनवाडी कार्यकर्ता सीमा उईके द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना तामिया की परियोजना अधिकारी सुश्री सीमा पटेल के विरूध्द अपराध धारा 342, 294, 323 ता.हि. एवं 3 (2) (वी), 3 (2) (वी ए) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत 23 फरवरी 2024 को एफआईआर दर्ज कराई गई।
परियोजना अधिकारी सुश्री पटेल का कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना तामिया की परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को निलंबित किया जाना प्रस्तावित किये जाने पर कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा सुश्री पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।
परियोजना अधिकारी ने आदिवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से की मारपीट ?