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EOW जबलपुर की बड़ी कार्रवाई: जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा में 10.30 लाख के गबन पर FIR दर्ज

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। (EOW) जबलपुर ने जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक छिंदवाड़ा में लाखों रुपये के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच बैंक के आंतरिक खाते से अवैध ट्रांजेक्शन कर 10.30 लाख रुपये निजी खातों में ट्रांसफर करने से जुड़ा है।

जिला सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाडा में वर्ष २०२२ मे लेखा कक्ष में लाखों रूपये की राशि गबन करने की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर में प्राप्त होने पर उपरोक्त शिकायत की जाँच की गई। शिकायत जॉच पर यह पाया गया कि बैंक के लिपिक (कम्‍प्‍यूटर आपरेटर) अभिषेक जैन ने बैंक के आंतरिक खाता से नेफट के माध्‍यम से 10.30लाख रूपये स्‍वयं के निजी खातों आई.सी.आई.सी. बैंक, स्‍टेट बैंक, जिला सहकारी बैंकों के कुल चार खातों में अवैध रूप से गबन कर वर्ष 2015 से वर्ष 2020 की अवधि में आंतरिक खाते से 19 ट्रांजेक्शन करके अपने खातों में ट्रान्‍सफर कर लिया ।

उपरोक्‍त ट्रांजेक्शन अभिषेक जैन द्वारा अपनी मेकर आईडी एवं चेकर के रूप में अभय कुमार जैन प्रभारी सहायक प्रबंधक लेखा एवं लेखा शाखा प्रभारी नीरज जैन की आईडी का उपयोग करके ट्रांसफर किया। इस घटना के खुलासा होने के बाद सहकारी बैंक द्वारा विभागीय जांच कराई गयी जिसमें अभिषेक जैन के अतिरिक्‍त दोनों अधिकारी भी दोषी पाये गये। सहायक प्रबंधक, लेखा प्रभारी की आईडी का उपयोग अभिषेक जैन द्वारा किया जाता रहा इन दोनों अधिकारियों के द्वारा अभिषेक जैन के साथ जानबूझकर लापरवाही पूर्वक षडयंत्र करके सहकारी बैंक के आंतरिक खाता से फंड का गबन किया गया। उल्‍लेखनीय है कि चैकर अभय कुमार जैन सहायक प्रबंध्‍क एवं चैकर नीरज जैन लेखा शाखा प्रभारी द्वारा जानबूझकर अपनी आईडी अभिषेक जैन को दी गयी ओैर इतनी लम्‍बी अवधियों में 19 अवसरों पर बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार इन दोनों अधिकारियों ने अभिषेक जैन को बैंक की धरोहर राशि को अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करने का अवसर सुलभ करवाया।

अतः सम्पूर्ण जाँच पर से आरोपी अभिषेक जैन लिपिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर), अभय जैन सहायक बैंक प्रबंधक, नीरज जैन लेखा शाखा प्रभारी के द्वारा सहकारी बैंक की 10.30 लाख रूपये की धरोहर राशि का अपराधिक षडयंत्र करके गबन करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने से उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 409, 120-बी भा.द.वि. एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।

(1) अपराध क्रमांक –0/2026

(2)धारा –409, 120बी भा.द.वि.एवं धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवार अधिनियम 1988(संशोधित 2018)

(3) घटना दिनांक –30.04.2015 से 31.08.2020 के मध्य

(4) घटना स्थल – जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

(5) नाम पता आरोपीगण – 1.अभिषेक जैन पिता स्व. श्री अजीत कुमार जैन प्रभारी लिपिक

2. अभय कुमार जैन पिता स्व. श्री कस्तूरचंद जैन, पद-सहायक प्रबंधक

3. नीरज जैन पिता स्व. श्री धनकुमार जैन , पद- प्रभारी लेखा कक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय, मर्यादित बैंक प्रधान कार्यालय छिंदवाडा (म.प्र.)

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