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नो-एंट्री अवधि में बिना अनुमति भारी वाहन का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित

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कलेक्टर श्री नारायन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न,दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुनिश्चित करें सुरक्षा के सभी उपाय – कलेक्टर,

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/27 फरवरी 2026/ जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा करने के साथ ही नवीन एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सचिव एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सड़क संबंधी सभी विभागों के अधिकारी, डीएसपी एवं टी आई यातायात सहित स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निगम के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि ग्राम अतरवाड़ा, बोरिया एवं रिंग रोड के चारों मार्गों पर बोर्ड, रोड मार्किंग, रंबल स्ट्रिप, थर्मोप्लास्टिक पेंट एवं कैट आई सहित आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय तत्काल सुनिश्चित किए जाएं। नागपुर मार्ग स्थित बंजारी माता मंदिर के सामने मध्य फेसिंग को तोड़ दिया गया है, जिसे तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही मंदिर के दोनों ओर गति अवरोधक, कैट आई एवं रोड मार्किंग जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य रूप से किए जाएं।

उन्होंने गलत दिशा से वाहन चलाने वाले चालकों पर अधिकतम जुर्माना लगाने के लिए पुलिस विभाग को सख्ती बरतने को कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं मुख्य मार्गों से जुड़े सभी ग्रामीण मार्गों पर स्पीड ब्रेकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट एवं संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। सभी रोटरी पर हाईमास्ट लाइट लगाने पर भी जोर दिया गया।बैठक में निर्देशित किया गया कि यातायात विभाग की सूची अनुसार ऐसे स्थल, जहाँ एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक दुर्घटनाएँ हुई हैं, संबंधित निर्माण विभाग आवश्यक तकनीकी सुधार शीघ्र कराएं। परासिया मार्ग स्थित कोसमी मंदिर के पास दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग एवं कैट आई लगवाएं। एम.पी.आर.डी.सी. विभाग को अतिक्रमण अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर दुकानदारों को 07 दिवस के भीतर स्वयं सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री नारायन ने अनाधिकृत रूप से लगी अवैध होर्डिंग हटाने तथा नवीन होर्डिंग लगाने से पूर्व नगर निगम एवं विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि विद्युत तारों से संबंधित किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे। खजरी मार्ग स्थित ओवरब्रिज के दोनों ओर 6-6 बिटुमिनस रंबल स्ट्रिप तथा पुल के मध्य में कैट आई लगाने का कार्य 07 दिवस में पूर्ण करने की बात कही गई। नो-एंट्री अवधि में बिना शासकीय अनुमति कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। शासकीय अथवा महत्वपूर्ण कार्य के लिए संबंधित विभाग को सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सभी यातायात सिग्नलों को आगामी बैठक से पूर्व दुरुस्त करने तथा शहर के प्रत्येक जंक्शन पर स्टॉप लाइन एवं जेब्रा क्रॉसिंग में थर्मोप्लास्टिक पेंट कराने पर भी जोर दिया गया।

“राहवीर” एवं “नगदी रहित उपचार योजना” के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई गई। साथ ही सभी स्कूल बसों के परमिट की जांच करने तथा गांगीवाड़ा, ईमलीखेड़ा एवं चांदामेटा में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए नगर परिषद एवं पंचायत विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

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