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आपूर्ति विभाग की कार्यवाही में 8 संस्थानों से 19 गैस सिलेण्डर और अन्य सामग्री जप्त

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / हरदा जिले में घटित घटना के दृष्टिगत नवागत कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आपूर्ति विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा आज आकस्मिक रूप से विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से संग्रहित घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर और पेट्रोल/डीजल स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान छिंदवाड़ा नगर के 8 संस्थानों से लगभग 52 हजार रूपये के 19 गैस सिलेण्डर और अन्य सामग्री जप्त की गई । इसके अलावा 3 अन्य होटलों में जांच कार्यवाही की गई। जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर, सहायक आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजू मरावी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रवि मुकासी, आलोक काछी, सुमित चौधरी व गीतराज गेडाम शामिल थे ।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री कुजूर ने बताया कि जांच कार्यवाही के दौरान छिंदवाड़ा नगर के सिवनी रोड के तिलक मार्ग स्थित अजय भोजनालय से 4 गैस सिलेण्डर, एक रेगुलेटर व एक गैस चूल्हा, पाटनी पेट्रोल के सामने स्थित शेख इस्ताख की चाय-नाश्ता की दुकान से एक गैस सिलेण्डर, रेल्वे स्टेशन रोड स्थित महाराज टी स्टाल से एक गैस सिलेण्डर, एक रेगुलेटर व एक भट्टी और सुनील यादव के यादव टी-स्टाल से 2 गैस सिलेण्डर, एक रेगुलेटर व एक चूल्हा, इंदिरा तिराहा स्थित निर्मल टी-स्टाल से 2 गैस सिलेण्डर, सत्यम शिवम कॉलोनी में स्थित आशीर्वाद स्नेक्स रेस्टारेंट से 5 गैस सिलेण्डर, 2 रेगुलेटर व 2 गैस भट्टी, खजरी रोड स्थित गोंडवाना टी-स्टाल से 2 गैस सिलेण्डर व एक रेगुलेटर एवं वीरेन्द्र झिरिया के फेमस दम बिरयानी से 2 गैस सिलेण्डर, एक रेगुलेटर व एक चूल्हा जप्त किये गये । इसके अलावा पवार होटल, देव होटल और राज पुरोहित होटल में जांच कार्यवाही की गई । उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग पाया गया, उनके विरूध्द द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये प्रकरणदर्ज किये गये ।

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