3 अधिकारी/कर्मचारी निलंबित, 2 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी व एक कर्मचारी का अवकाश आवेदन अमान्य
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा मण्डल परीक्षाओं के सफल संचालन व नकल की दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किये गये 6 कलेक्टर प्रतिनिधियों द्वारा आदेश का पालन नहीं करने और शासकीय सेवक के लिये निर्धारित संनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता के प्रतिकूल आचरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर 3 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक कर्मचारी का अवकाश निरस्त कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि मण्डल परीक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है तथा इस कार्य में कार्य स्थल पर अनुपस्थित होने अथवा मण्डल के निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुध्द कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है ।
कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त तहसील तामिया के पटवारी सूरजलाल डांडोलिया द्वारा आदेश का पालन नहीं करने और कोई सूचना नहीं देने, तहसील परासिया के पटवारी शाकिर हुसैन द्वारा आदेश का पालन नहीं कर एक से 7 फरवरी तक चिकित्सा अवकाश संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थता व्यक्त और हर्रई के वन क्षेत्रपाल श्री विकास मिश्रा द्वारा आदेश का पालन नहीं कर ड्यूटी करने से इंकार करने पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों का कृत्य शासकीय सेवक के लिये निर्धारित संनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता के प्रतिकूल आचरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर इन तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में पटवारी श्री डांडोलिया का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय परासिया, पटवारी श्री हुसैन का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय छिंदवाड़ा और वन क्षेत्रपाल श्री मिश्रा का मुख्यालय वनमण्डलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमंडल कार्यालय छिंदवाड़ा निर्धारित किया गया है तथा तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।
कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि विकासखंड तामिया के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र आर.सी.शर्मा और पेंच व्यपवर्तन परियोजना चौरई के अनुविभागीय अधिकारी नितेश साहू द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने के आदेश का पालन नहीं करते हुये ड्यूटी से इंकार करने और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अव्हेलना व पदीय कार्यो के निष्पादन में अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित होने तथा अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर दोनों अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिनों के भीतर जिला कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूध्द नियमानुसार एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे । इसी प्रकार तहसील छिंदवाड़ा के पटवारी श्री ईश्वर सिंह वर्मा द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने के आदेश का पालन नहीं करने और अपने अर्जित अवकाश के प्रस्तुत आवेदन में गुमराह करते हुये अर्जित अवकाश की तिथि 6 से 20 जनवरी 2024 अंकित करने पर पटवारी श्री वर्मा का अवकाश आवेदन अमान्य करते हुये उन्हें कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।