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नाप तौल विभाग का औचक निरीक्षण,एक संस्थान पर कार्यवाही

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आज नाप तौल विभाग द्वारा छिंदवाड़ा शहर के गांधी गंज क्षेत्र के व्यापारियों के व्यावसायिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य तेलों के पैकर्स को विधिक माप विज्ञान (पैकेज कमोडिटी) रूल्स 2011 के संशोधित प्रावधानों की जानकारी देते संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही सभी छोटे-बड़े पैकेज को पैक करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक नाप तौल शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि छिंदवाड़ा शहर के गांधी गंज क्षेत्र में जिंदल ब्रदर्स, जीवत ऑयल मिल, सिध्दार्थ सेल्स, ऋषभ ट्रेडर्स, जय अम्बे ऑयल मिल और सुखेजा ट्रेडर्स का आकस्मिक निरीक्षण कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज कमोडिटी) रूल्स 2011 के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सुखेजा ट्रेडर्स द्वारा विक्रय किये जा रहे खाद्य तेल पैकेज पर अनिवार्य आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं पाये जाने पर इस संस्थान के विरुध्द विधिक माप विज्ञान (पैकेज कोमोडिटी) रूल्स 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई । उन्होंने बताया कि भारत सरकार के खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा एक जनवरी 2024 से सभी प्रकार के खाद्य पैकेज व अन्य सभी पैकेज पेंट्स, साबुन, कॉस्मेटिक्स आदि पर पैकेज में रखी सामग्री का शुध्द वजन के साथ यदि पैकेज एक लीटर अथवा एक किलोग्राम या इससे कम का है तो पैकेज पर वस्तु की कीमत rs…/1ml अथवा rs…./1g में लिखना अनिवार्य है। यदि कोई भी पैकेज एक लीटर या इससे अधिक का है तो उस पैकेज पर वस्तु की कीमत rs…/लीटर या rs…../kg लिखना अनिवार्य किया गया है।

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