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MP में पहली बार वाहन दुर्घटना में छिंदवाड़ा निवासी मृतक के परिवार को मिलेगा सबसे बड़ा मुआवजा…..

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वाहन बीमा कंपनी मृतक के परिजनों को देगी 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि…..

ओरिएंटल बीमा कंपनी को देना होगी मुआवजा राशि…….

इंदौर जिला कोर्ट माननीय न्यायालय ने सुनाया फैसला….

सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल।मध्यप्रदेश की जिला कोर्ट ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि प्रदान करने के आदेश दिए है राजेश खंडेलवाल (अधिवक्ता) ने बताया कि दरसअल मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटना में लगातार बढोतरी हो रही है जिसके कारण कई परिवार बेसहारा हो जाते है ऐसी ही एक दुर्घटना 04.04.2019 को सिहोरा बाय पास जबलपुर के पास हुई थी जिसमें अपनी कार से जा रहे जिला छिंदवाड़ा निवासी कौसर अली को एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी थी, जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गयी थी कौसर अली के परिजनो के द्वारा अधिवक्ता राजेश खण्डलेवाल के द्वारा इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उस घटना के संबंध मे क्लेम दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की थी, मृतक कौसर अली कस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट्रर और ट्रास्पोर्ट सर्विसेस का काम करते थे जिसको देखते हुए ग्याहरवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने घटना कारित करने वाले ट्रक की ओरिएण्टल बीमा कंपनी को चार करोड पिच्यासी लाख उनचालीस हजार रूपये और इसके अलावा बीमा कंपनी को 06 प्रतिशत ब्याज दो माह में देने के आदेश दिए है और यह भी आदेश दिया गया कि यदि बीमा कंपनी 02 माह मे राशि नही देती है तो 9 प्रतिशत की दर से और ब्याज देना होगा। इस प्रकार कुल 6 करोड़ 14 लाख रूपये की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनो को भुगतान करना होगी।बाइट –

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