
सतपुड़ा एक्सप्रेस सिवनी। 8 जून 2023 को पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतगर्त खवासा बफर परिक्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज पेंगोलिन स्केल के अवैध व्यापार से संबंधित एक अहम मामले मे माननीय सीजेएम न्यायालय सिवनी ने फैसला सुनाया प्रकरण में तहसील कुरई के ग्राम जीरेवाड़ा के मुख्य आरोपी गंगाप्रसाद व इटिया तथा अन्य 14 आरोपियों में प्रत्येक को 3.3 वर्ष का सक्षम कारावास और 10000 रूपये के अथर्दण्ड की सजा सुनाई गई है। साजायाफ्ता आरोपी 5 अलग.अलग राज्यों के रहने वाले हैं।
मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19/05/2015 को जीरेवाड़ा ग्राम के आरोपी गंगाप्रसाद के घर से 800 ग्राम पेंगोलिन की सीपी जप्त की गयी थी। इस पेंगोलिन के अवैध व्यापार प्रकरण में महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,असम राज्य के अन्य 14 आरोपी प्रकरण में लिप्त पाये गये थे। इस प्रकरण में श्री सिरोठियाए टीएसएफ प्रभारी ने मागर्दशर्क की अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारीए खवासा श्री इन्दरसिंह बारे प्रकरण में जांच अधिकारी थे। सहायक वन संरक्षक श्री कैलाश सिंह सेंगर,अमित चैहान,वनरक्षक,कमल मालवीय, वाहन चालक पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी ने इस प्रकरण को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया था। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की कोटर् शाखा प्रभारी श्रीमती ज्ञानवती मरावी, वनपाल इस प्रकरण में दस्तावेज एकत्रित करने एवं गवाहों से समन्वय स्थापित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।