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छिंदवाड़ा नगर निगम की कार्रवाई: सिवनी प्राणमोती में दो और कॉलोनियां अवैध घोषित

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नियमों के उल्लंघन पर भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा सिवनी प्राणमोती में बिना किसी सक्षम प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से भूखंडों का क्रय-विक्रय कर अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण करने के मामले में निगम प्रशासन द्वारा पुनः दो बड़े मामलों में संयुक्त वैधानिक कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिवनी प्राणमोती निवासी सुमरवती पिता सुखलाल द्वारा खसरा नंबर 22/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.299 हेक्टेयर भूमि पर डायवर्शन (व्यपवर्तन) एवं विकास की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने स्वामित्व की भूमि को 13 छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर विक्रय किया गया।

इसी प्रकार, एक अन्य मामले में यहीं के निवासी सुमेरु पिता मनीराम द्वारा भी खसरा नंबर 153/4/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.1041 हेक्टेयर भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के डायवर्शन व विकास नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि को 30 छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर अवैध कॉलोनी का निर्माण व क्रय-विक्रय किया गया।

नियमानुसार किसी भी कॉलोनी में भूखंड विक्रय करने के पूर्व रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन कराना, भूमि का व्यपवर्तन कराना, कालोनाइजर लाइसेंस प्राप्त करना तथा कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति लेना अनिवार्य है, किंतु दोनों ही भूमि स्वामियों द्वारा इनमें से किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई।राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रस्तुत किए गए पृथक-पृथक प्रतिवेदनों और पंचनामे के आधार पर इन दोनों अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण की पुष्टि हुई, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस संबंध में निगम प्रशासन द्वारा दोनों ही भू-स्वामियों को सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था, परंतु संबंधितों द्वारा नियत अवधि में आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2021 के भाग-3 की कंडिका 22 (2) (3) एवं (4) के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और संबंधितों के विरुद्ध सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना (FIR) दर्ज कराये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौजा सिवनी प्राणमोती स्थित इन दोनों स्वामियों की उक्त संपूर्ण भूमियों पर विकसित की गई कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से ‘अवैध व अनाधिकृत कॉलोनी’ घोषित कर दिया गया है तथा दोनों ही संबंधितों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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