सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर पालिक निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। लोनिया करबल क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने के दो मामलों में निगम ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं।संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा अपनी जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिना वैधानिक अनुमति के विक्रय किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कॉलोनी विकास के लिए न तो कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया गया और न ही रेरा पंजीयन, भूमि डायवर्जन सहित अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गईं।
पहले मामले में होरीलाल पिता माखनलाल द्वारा लगभग 0.1130 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर 6 भूखंडों में विभाजित कर बिक्री की गई। वहीं दूसरे मामले में संतोषबाई बेवा अमरलाल द्वारा करीब 0.1570 हेक्टेयर भूमि को 8 भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया।
राजस्व निरीक्षक और पटवारी की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर निगम ने यह कार्रवाई की। बताया गया कि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला।यह कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का पंजीयन, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2021 का उल्लंघन है। नियमों के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।नगरीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।















