Home AGRICULTURE नरवाई जलाने पर तहसील मोहखेड़ के एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर दर्ज

नरवाई जलाने पर तहसील मोहखेड़ के एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर दर्ज

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्‍दवाड़ा// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तहसील मोहखेड़ के ग्राम फुटेरामाल में आत्माराम भादे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए खेत में नरवाई जलाने का मामला सामने आया है, जिस पर मोहखेड़ थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर पंजीबद्ध की गई है।

एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन ने बताया कि ग्राम कोटवार द्वारा सूचना प्राप्त होने पर राजस्व पटवारी हल्का क्रमांक 66 एवं संबंधित राजस्व अमले द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि 13 नवम्बर 2025 की रात्रि में आत्माराम भादे पिता दयाराम, निवासी फुटेरामाल द्वारा खेत में नरवाई जलाकर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया है जबकि उक्त आदेश में नरवाई जलाने को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।

राजस्व अमले द्वारा मौके पर पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन थाना मोहखेड़ को प्रेषित किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर पुलिस चौकी उमरानाला द्वारा आत्माराम भादे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं 287 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की समस्त राजस्व सीमा में मक्का, सोयाबीन एवं धान की फसल कटाई के बाद खेतों में डंठलों (नरवाई) में आग लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है तथा आग से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

नरवाई प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जो किसानों को वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक करने तथा घटनाओं की सतत निगरानी करने का कार्य कर रही हैं।

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