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पैनकार्ड से आधारकार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ी

पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 से अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा:-भारत सरकार वित्त मंत्रित्व राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के साथ लिंक करा सकते है।

1 जुलाई, 2023 से, उन करदाताओं का पैन adhar card से लिंक करने में विफल रहेते हैं

पेनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके दौरान यह परिणाम होंगे

पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि इस प्रकार होगी:

(1) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;

(ii) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान

पैन निष्क्रिय रहता है, और (ii) टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा/एकत्रित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी कोआधार की सूचना पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है

जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।