पटवारी की शिकायत पर किसान के खिलाफ FIR दर्ज — जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा/चौरई।ग्राम नवेगांव मकरिया में मक्का की नरवाई जलाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में हल्का पटवारी शुभम पहेरिया, हल्का नंबर 36, नवेगांव मकरिया निवासी ने थाना चौरई में एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने कृषक अशोक पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा, जाति लोधी, निवासी नवेगांव मकरिया के खिलाफ धारा 223, 287 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पटवारी के अनुसार, ग्राम नवेगांव मकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 280, रकबा 3.590 हेक्टेयर भूमि भूमिस्वामी रमणीत जितेन्द्र पिता रामनारायण (जाति ब्राम्हण) के नाम पर दर्ज है। इस खेत पर अशोक वर्मा ठेके पर खेती करता है।दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे, अशोक वर्मा द्वारा अपने खेत में मक्का की नरवाई में उपेक्षापूर्वक आग लगाई गई, जिससे खेत में खड़ी नरवाई जलकर नष्ट हो गई। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा द्वारा धारा 163 भारतीय दंड संहिता (BNS) के तहत जारी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन है।पटवारी शुभम पहेरिया ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कृषक ने नरवाई में आग लगाकर सरकारी आदेशों की अवहेलना की है। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।















