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छिंदवाड़ा: नरवाई जलाने पर किसान के खिलाफ FIR, धारा 223 BNS के तहत मामला दर्ज

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सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा | छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)।जिले के चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा क्षेत्र में नरवाई जलाने के मामले में एक किसान के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 00/2026 में यह FIR 03 फरवरी 2026 को दर्ज की गई। प्रकरण में प्रार्थी राजेश चौरसिया (उम्र 50 वर्ष), हल्का पटवारी क्रमांक 32, ग्राम सिंगोड़ी हैं, जो मध्यप्रदेश शासन की ओर से शिकायतकर्ता बने हैं।

खेत में जानबूझकर लगाई गई नरवाई में आगआरोपी कनछेदी लाल उर्फ मनोज कुमार जैन, निवासी ग्राम सिंगोड़ी, पर आरोप है कि उसने अपने खेत खसरा नंबर 282/4, रकबा 4.425 हेक्टेयर में गन्ने की फसल कटाई के बाद लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में नरवाई में आग लगाई।राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई मौके की जांच में यह पाया गया कि आग किसी शॉर्ट सर्किट या प्राकृतिक कारण से नहीं लगी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी।

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन जिला प्रशासन द्वारा 21 मार्च 2025 को जारी आदेश के तहत नरवाई जलाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने उक्त आदेश की अवहेलना की है।

पटवारी की रिपोर्ट पर दर्ज हुई FIRहल्का पटवारी राजेश चौरसिया द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया, जिसके बाद नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट सहित तहसीलदार अमरवाड़ा के माध्यम से चौकी सिंगोड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 223 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

प्रशासन सख्त, आगे भी होगी कार्रवाई प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नरवाई जलाने के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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