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जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में हत्या के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक- 16/23 थाना बिछुआ के अपराध क्रमांक 92/2023 के आरोपी अशोक सराठे पिता अमर सिंग सराठे, उम्र करीब 22 साल निवासी ग्राम जामुनटोला चौकी खमारपानी, थाना बिछुआ जिला छिन्दवाडा म०प्र० को दंण्डित करते हुए आरोपी को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/-रु अर्थदंड. धारा 120 (ख) (1) भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/-रू अर्थदंड एवं धारा-201 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000/-रू अर्थदंड, (कुल अर्थदंड, 13,000/-रू) से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम विशेष लोक अभियोजक तहसील सौंसर जिला-पांढुर्णा के द्वारा पैरवी की गई।

घटना विवरण- विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ममता पाटिल पहले से शादीशुदा थी जो उसके पहले पति द्वारा परेशान किये जाने के कारण वह उसे छोडकर मायके में रहने लगी, उसकी जान पहचान आरोपी अशोक सराठे से हुई एवं दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गये किंतु आरोपी अशोक सराठे ममता पाटिल के शादी शुदा होने के कारण, उम्र में बढ़ी होने के कारण, अलग जाति की होने के कारण शादी नहीं करना चाहता था अशोक सराठे एवं ममता पाटिल के प्रेम संबंध के चलते ममता पाटिल गर्भवती हो गयी थी अशोक सराठे ने ममता पाटिल को मजदूरी करने के लिए नागपुर ले गया था, अभियुक्त अशोक सराठे की बहन की शादी के कार्यक्रम में उसने ममता पाटिल को उसके घर सुरंगी छोडकर बहन की शादी में चला गया जिससे ममता पाटिल नाराज थी एवं वह उसके बहन की शादी में जाना चाहती थी ममता पाटिल अशोक सराठे के परिवार को उसके गर्भवती होने वाली बात बताने की धमकी दे रही थी एवं शादी के लिए दबाव बना रही थी जिसके चलते अशोक सराठे और एक अन्य विधि का उलघंन करने वाला बालक के साथ ममता पाटिल की हत्या करने की योजना बनाया एवं दोनों ग्राम सुंरगी आकर ममता पाटिल को अशोक सराठे की बहन की शादी की रिशेप्शन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए एवं उसकी बहन को ससुराल से लाने के नाम पर मोटर सायकल में बिठाकर दिनांक 03/04/2023 को ले गये एवं आमाझिरी के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दिये थे एवं ममता पाटिल की मुंडी को चाकू से गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिये थे. धड को आमाझिरी के जंगल में छिपा दिये एवं ममता पाटिल की मुंडी को चुनरी में लपेटकर खमारपानी से कन्हरगांव रोड की पुलिया के नीचे छिपा दिया था। उक्त घटना पर से थाना बिछुआ में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया.

प्रकरण में विवेचनाकर्ता अधिकारी निरीक्षक पूर्वा चौरसिया द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी की गई, अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया ।

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