सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/03 सितंबर 2025/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड बिछुआ की प्राथमिक शाला पलौरा के प्राथमिक शिक्षक बलवंत उइके को शाला में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ द्वारा 26 अगस्त 2025 में लेख किया गया कि विकासखंड स्त्रोत समन्वयक बिछुआ एवं जन शिक्षक जन शिक्षा केन्द्र खमारपानी द्वारा प्राथमिक शाला पलौरा विकासखंड बिछुआ के निरीक्षण के दौरान छात्रों द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक बलवंत उइके संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है और जब आते है तो हस्ताक्षर कर शाला से चले जाते है। जिसके कारण उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ द्वारा उन्हें 04 अप्रैल 2025, 23 जून 2025 एवं 07 अगस्त 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया किन्तु प्राथमिक शिक्षक उइके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्राथमिक शिक्षक उइके का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिये प्राथमिक शिक्षक श्री उइके को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक उइके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।