छिंदवाड़ा: सहायक शिक्षक छबीराम यदुवंशी निलंबित, पद दायित्वों में लापरवाही व नियम उल्लंघन का आरोप
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, जुलाई 2025 – जनजातीय कार्य विभाग, कार्यालय कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा प्राथमिक शाला निमोटी के सहायक शिक्षक श्री छबीराम यदुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त जनसुनवाई शिकायत क्रमांक 512997 और 545782 के आधार पर की गई।
🔍 शिकायत के प्रमुख बिंदु श्री यदुवंशी द्वारा दो से अधिक संतानों की जानकारी छुपाई गई।उन्होंने शासकीय भवन को किराए पर देकर नियमों का उल्लंघन किया।माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव की अदालत में प्रकरण क्रमांक 48/2015 में ₹500 का अर्थदंड भी प्राप्त हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने विभाग से गोपित रखी।जांच में ये सभी तथ्य प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। यह आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2), (3) का उल्लंघन करते हुए कदाचरण की श्रेणी में आता है।—
⚖️ निलंबन आदेश अनुसार यदुवंशी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ नियत किया गया है।उन्हें नियमों के अनुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।यह कार्रवाई शासन द्वारा लोक सेवकों से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नियमों के पालन की अपेक्षा को दर्शाती है। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है।