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MP कैबिनेट बैठक 2025: ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, सोलर प्लांट समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खासकर ट्रांसफर नीति, ग्रीन एनर्जी, पराली जलाने पर कार्रवाई और कर्मचारियों से जुड़े फैसले लिए गए।

ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर अब 1 मई से 30 मई 2025 के बीच हो सकेंगे। – सभी ट्रांसफर के लिए

ई-ऑफिस के माध्यम से आवेदन 30 मई तककरना अनिवार्य होगा। – इसके बाद आवेदन करने वालों का ट्रांसफर संभव नहीं होगा।

– मंत्री और प्रभारी मंत्री भी ट्रांसफर कर सकेंगे।

– ट्रांसफर की सीमा पदों की संख्या के आधार पर तय की गई:

– 200 पद तक – 20%

– 201–1000 पद – 15%

– 1001–2000 पद – 10%

– 2001 से अधिक – 5%

महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% किया गया- राज्य कर्मचारियों को अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।

– यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा।

– कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को अनुमोदन प्रदान किया।

पराली जलाने पर सख्ती- पराली जलाने वाले किसानों की किसान सम्मान निधि एक साल के लिए बंद की जाएगी।

– अगले वर्ष उनकी उपज की खरीदी नहीं की जाएगी।

– इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को भी चेतावनी दी जाएगी।

### 3,000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनेगा- मुरैना के चंबल क्षेत्र में 3,000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।

– इसमें से 1,000 मेगावाट मध्यप्रदेश और 2,000 मेगावाट उत्तरप्रदेश को आपूर्ति की जाएगी।

– यह कदम ग्रीन एनर्जीऔर बिजली डिमांड के संतुलन की दिशा में अहम है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कमेटी गठित- केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित। – कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया और जेके शर्मा शामिल हैं। – यह कमेटी वैकल्पिक पेंशन योजना का प्रस्ताव तैयार करेगी।

राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि किये जाने का निर्णय

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों / परिवार पेशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। महगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रूपये अनुमानित है।

       मंत्रि-परिषद की बैठक राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। छठवें वेतनमान के कार्मिकों एव निगम / मंडल / उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।

1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा। 1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति-  मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पूरक आधार पर विद्युत प्रदाय के लिए मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को पृथक-पृथक छः महीनों के लिए बिजली उपलब्ध होगी। कृषि क्षेत्र में होने वाली विद्युत खपत, मध्यप्रदेश की विद्युत खपत का लगभग 41% भाग है। मध्यप्रदेश की जलवायु अनुरूप रबी फसलों के लिए माह अक्टूबर से मार्च के मध्य, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत की मांग रहती है।

नवकरणीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संचालन कृषि क्षेत्र में होने वाली विदयुत मांग के अनुरूप किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की विद्युत आवश्यकलाएँ एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात जिस अवधि में उतर प्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (खरीफ माहों), उस अवधि में मध्यप्रदेश की विद्युत मांग कम होती है। इसके विपरीत जिस अवधि में मध्यप्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (रबी माहों), उत्तर प्रदेश की विद्युत मांग कम होती है।

एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) के लिए समिति गठित– मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सचिव श्री लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव श्री अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन म.प्र. श्री जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है।

समिति में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करने के लिए वित्त विभाग के भार साधक सचिव को अधिकृत किया गया है।

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।

     प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं।

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