Home CRIME पत्नि के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

पत्नि के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है ♦️ *संक्षिप्त विवरण :-*♦️ दिनांक 02/11/2024 को सुबह 10:00 बजे थाना दमुआ जिला छिंदवाड़ा में आरोपी मदनशीलू ने आरती की मृत्यु की सूचना देते हुए थाना आकर देहाती नालीसी /मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई कि उसकी पत्नी की पेट दर्द होने के कारण अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई एवं मृतिका के शव का पीएम करवाया गया । मर्ग जांच के उपरांत यह पाया कि मदन शीलू ने ही उसकी पत्नी आरती शीलू के साथ बंद कमरे में गंभीर रूप से शराब पीकर मारपीट की थी जिस पर उसकी पुत्री उम्र 9 वर्ष ने बयान में बताया कि मदनशीलू ने ही आरती के साथ गंभीर मारपीट कर आशय पूर्वक जानते हुए उसकी हत्या की थी ।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने के आधार पर मामला संदेह से परे प्रमाणित हुआ । पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर सघन विवेचना कर अपराध पंजीकृत किया गया था, तथा न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में कुल 14 गवाह संयोजित किए गए थे जिनमें से अभियोजन द्वारा 7 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया एवं कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आज दिनांक 11.04.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव श्री महेन्द्र मगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 04/2025 मे निर्णय पारित करते हुये *आरोपी मदन शीलू को धारा 103 (1) बी एन एस 2023 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी मदन शीलू को आजीवन कारावास एवं ₹5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से प्रकरण मे पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई। तथा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही थाना प्रभारी दमुआ निरीक्षक आशीष धुर्वे एवं उपनिरीक्षक तरुणसिंह मरकाम द्वारा की गई है । पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा विवेचना कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी को पुरुष्कृत करने की घोषणा की गई ।

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