सतपुड़ा एक्सप्रेस पांढुर्ना, ।– शासकीय हाई स्कूल डुड्डेवानी, संकुल नांदनवाड़ी, विकासखंड पांढुर्ना में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक रामसिंह धुर्वे को छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी, मोहगांव और विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पांढुर्ना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर श्री धुर्वे के खिलाफ पुलिस थाना मोहगांव में प्राथमिकी संख्या 19/2025 दर्ज की गई है। श्री धुर्वे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 (क), 509, 294 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 7, 8, 9, 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस कृत्य के चलते संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सौंसर नियत किया है।
लापरवाही पर सहायक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकी गई एक अन्य मामले में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला वाघोड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, दूसरी कक्षा के छात्र कृष्णा मर्सकोले को अंक ज्ञान, वर्ण ज्ञान एवं अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान न होने की स्थिति पाई गई। इस पर सहायक शिक्षक विठ्ठल आकोटकर से स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया। दो सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार, आकोटकर की शैक्षणिक लापरवाही और स्पष्टीकरण में गलत जानकारी देना सिद्ध हुआ इस लापरवाही के कारण विठ्ठल आकोटकर की आगामी दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं, जिससे उन्हें आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा इन कड़ी कार्रवाईयों को विद्यालयों में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।