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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदंड

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।न्यायालय श्रीमती तृप्ति पांडेय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) छिन्दवाडा द्वारा थाना देहात की ओर से प्रस्तुत नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शंकर उम्र 22 वर्ष को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू अर्थदंड से दंण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- दिनांक 27.11.23 को आरोपी पहली बार नाबालिगपीडिता को एक मंदिर में मिला जहां उनकी जान पहचान हो गई और पीडिता से बातचीत करने लगा था।

दिनांक 04/12/2023 को आरोपी शंकर ने पीडिता को मानसरोवर बस स्टेंड छिंदवाडा मिलने बुलाया और बोला कहीं घूमने चलते हैं। आरोपी ने पीडिता को चाट में कोई नशीली दवा मिलाकर खिलाया जिसके बाद उसे सीधे अगले दिन होश आया। पीडिता ने पूछा कि तुम मुझे कहां लेकर आये हो तो उसने बताया कि वह उसकी नानी का घर है। उस घर में कोई नहीं था, तू मेरे साथ ही रहेगी बोलकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया उसके बाद 22.01.24 तक उसे वहीं रखकर उसके साथ बार बार बलात्कार करता रहा और मारपीट करता था और धमकी देता था कि अगर घर जाने का नाम लेगी तो उसे और उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। फिर एक दिन पीड़िता के परिजन एवं पुलिस वाले पीडिता को ढूंढते हुये आरोपी की नानी के घर पहुंचे जहां पीडिता ने समस्त घटना के बारे में परिजनों को बताई। इसके बाद परिजन उसे थाने लेकर आये। पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा थाना देहात में पूर्व में दर्ज कराई गई थी।

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 344, 323, 506, 376 (1), 376(3), 376 (2) (एन) भादवि एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) छिन्दवाडा में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आई साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शंकर को धारा 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।प्रकरण की नाबालिग पीडिता के साथ हुये दुर्व्यवहार तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा 2.50 लाख रूपये क्षतिपूर्ती राशि पीडिता को दिये जाने की अनुशंसा के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उइके द्वारा पैरवी की गयी एवं विवेचना वर्षा सिंह उपनिरीक्षक व नरेंद्र उपाध्याय सहायक उपनिरीक्षक थाना देहात द्वारा की गई।

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