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रेत के अवैध परिवहन पर 61250 रूपये जुर्माना वाहन भी रेत सहित राजसात

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रेत खनिज का अवैध परिवहन एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर उल्लंघनकर्ता पर 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा// कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन मालिक कविता दुबे पति सुरेश कुमार दुबे निवासी नजरपुर तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक कविता दुबे पति सुरेश कुमार दुबे निवासी नजरपुर तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त बिना नंबर का ट्रेक्टर जिसका चैचिस नंबर NHN30370ZMB538650 इंजन नंबर S325L42237 के रजिस्ट्रेशन नंबर MP 28 AD 4770 को खनिज सहित राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 26 अप्रैल 2024 में अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा उनके प्रतिवेदन 14 अक्टूबर 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि 08 अक्टूबर 2023 को मुखबिर की सूचना पर घटना स्थल ग्राम पाला चौरई मेन रोड पर एक नीले रंग का बिना नंबर का ट्रेक्टर ट्रॉली आते दिखा जिसे रोककर चालक से नाके में पूछने पर उसका नाम प्रथम कुमार पिता संतोष यदुवंशी निवासी ग्राम रिछेड़ा थाना जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा होना एवं स्वयं का ट्रेक्टर ट्रॉली होना बताया। इस वाहन को चेक करने पर ट्रेक्टर ट्रॉली में रेत भरी पाई गई, जिसने पेंच नदी से ट्रॉली में रेत भरकर लेकर आना बताया। रेत परिवहन के संबंध में पूछताछ करने पर कोई रॉयल्टी एवं दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर समक्ष गवाहान मुताबिक जप्ती पत्रक को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

जप्तशुदा वाहन बिना नंबर का ट्रेक्टर जिसका चैचिस नंबर NHN30370ZMB538650 इंजन नंबर S325L42237 के रजिस्ट्रेशन नंबर MP 28 AD 4770 होना पाया गया, जिसके वाहन स्वामी कविता दुबे पति सुरेश कुमार दुबे निवासी नजरपुर तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया। थाना प्रभारी द्वारा चालक के खनिज का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। परीक्षण के बाद वाहन मालिक द्वारा बगैर किसी वैधानिक अनुमति के खनिज रेत मात्रा 3 घनमीटर का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। इसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक वाहन मालिक कविता दुबे पति सुरेश कुमार दुबे निवासी नजरपुर तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के ट्रेक्टर जिसका चैचिस नंबर NHN30370ZMB538650 इंजन नंबर S325L42237 के रजिस्ट्रेशन नंबर MP 28 AD 4770 द्वारा 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5625 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 31625 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया।

लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 30625 रुपए की दुगुना राशि 61250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार ट्रेक्टर जिसका चैचिस नंबर NHN30370ZMB538650 इंजन नंबर S325L42237 के रजिस्ट्रेशन नंबर MP 28 AD 4770 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं ।

साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।

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