Home CRIME मारपीट कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा...

मारपीट कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा ….

WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp ग्रुप जॉइन करें

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 12/2022 थाना बिछुआ अपराध क्रमांक 190/2022 धारा-302 भादवि, आरोपी तानू पिता तिज्जू् तिरगाम उम्र 44 वर्ष निवासी- ग्राम छावडी थाना बिछुआ जिला-छिंदवाड़ा को दोषी पाते हुये आरोपी तानू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 /-रू का अर्थदंड से दंण्डित किया गया । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम द्वारा पैरवी की गई ।

घटना विवरण- अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23/06/2022 को करीब शाम 05:30 आरोपी तानू का सतीश से जमीन को लेकर विवाद था, जिस कारण से आरोपी तानू के द्वारा सतीश के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई उक्त घटना के संबंध में थाना बिछुआ में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं निरीक्षक पूर्वा चौरसिया द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया ।

  • WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp चैनल जॉइन करें