सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।शनिवार दिनांक 07/12/ 2024को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव दीपराज कवड़े द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 7/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी बलि कहार पिता बिच्छु उम्र 48 साल निवासी नया मोहल्ला देलाखाडी थाना तामिया ,जिला छिंदवाड़ा को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹, 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की दिनांक 3/ 12/2020 को आरोपी बलि ने नया मोहल्ला देलाखाड़ी में सरई के पेड़ के पास अपनी पत्नी गोमती के साथ हाथ मुक्के डंडे से मारकर बेहोश कर दिया और बेहोशी की अवस्था में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर सदर अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया,थाना तामिया पुलिस द्वारा आरोपी बलि के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध क्रमांक 186/2020 पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया। समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी बलि को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक प्रीति मिश्रा द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।