Home CRIME नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 10,000 – 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित”

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.पी. सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों (विवेचना अधिकारियों) को चिन्हित एवं अन्यि सभी प्रकरणो में निरंतर मॉनीटरिंग करने व न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंटो की त्वरित तामीली एवं समय पर साक्षियों/वारंटियो की न्यायालय में उपस्थिति कराने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण एवं विवेचना कार्यवाही :- इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 20.02.2024 को थाना दमुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी दोनों लड़कियां पडोल जंवाई के बच्चों के साथ खेलने के लिये उसके घर जाती थी, दिनांक 19.02.2024 को इसकी नाबालिक बच्ची उम्र 04 वर्ष की आंगनवाड़ी पढ़ने नहीं गई थी, यह (प्रार्थिया) सुबह 09 बजे करीब मजदूरी करने व इसका पति बैल चराने दूसरे गांव तरफ चला गया था, घर पर दोनों बच्चियां थी, पडोल जंवाई की पत्नि ईलाज कराने बोरदई चली गई थी, प्रार्थिया दोपहर करीब 01 बजे खाना खाने के लिये घर आई तब देखी तो छोटी बच्ची की (बाथरूम की जगह) से खून बह रहा था तो इसने बच्ची से पूछी कि खून कैसे बह रहा हैं, तो डरकर भाग गई कुछ नहीं बताई फिर यह काम (मजदूरी) पर चली गई और शाम करीबन 05.30 बजे घर वापस आई तब बच्ची ने इसे बोली कि मम्मी मुझे पेशाब नहीं हो रही हैं और मुझे दर्द हो रहा हैं, बताई कि पडोल मामा रामसिंह पंद्राम के घर खेलने गई थी तब पडोल मामा ने उसके घर में इसके साथ बुरा काम (दुष्कर्म) करना बतायी फिर रात के समय पति घर वापस आया तो उन्हें भी घटना की पूरी बात बताई, रात होने के कारण रिपोर्ट करने नहीं आये । अगले दिन प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना दमुआ में (आरोपी) रामसिंह उर्फ पडोल पिता किशन पंद्राम उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम हरियागढ़ (दमुआ) के विरूध्द *अप. क्र. 45/2024 धारा – 376 (ए) (बी), 376 (2) (जे), 376 (1) भा.द.वि. एवं 3, 4, 5 (एम), 6 पाक्सो एक्ट* अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना में लिया गया ।

प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तत्परतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश कर अभियोजन के दौरान साक्षियों को नियत दिनांक को माननीय न्यायालय उपस्थित कराकर साक्ष्य कराए गए । *

न्यायालय का निर्णय :-**जघन्य सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोडिया, अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2024 पर आरोपी रामसिंह उर्फ पडोल पिता किशन पंद्राम उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम हरियागढ़ (दमुआ) को “आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 10,000 – 10,000/- रूपये अर्थदण्ड” से दण्डित किया गया हैं ।

* प्रकरण की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक पूनम उईके के द्वारा की गई हैं

*जघन्य सनसनीखेज चिन्हित 03 प्रकरणो में उल्लेखनीय सफलता :-* विदित हो कि विगत 01 सप्ताह के अंदर जघन्य सनसनी खेज चिन्हित 03 प्रकरणो जिनमें थाना माहुलझिर के अप.क्र. 52/24 धारा 363, 376 (ए) (बी), 506 भादवि, 5 (एम), 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. में नाबालिक बालिका उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुम्मीलाल उर्फ संजू भलावी पिता मदनलाल भलावी उम्र 34 साल निवासी ग्राम केवलारी (माहुलझिर) एवं थाना जुन्नारदेव के अप.क्र. 120/24 धारा 363, 376 (क), 376 (2) (जे) (एफ), 376 (ए) (बी), 302, 201 भा.द.वि. एवं 3, 4, 5 (एम), (एन), 5/6 पाक्सो एक्ट में नाबालिक बालिका उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी सुखनंद उर्फ सोनू पिता दिनेश पंद्राम उम्र 19 वर्ष निवासी घानाखेड़ (जुन्नारदेव) तथा दमुआ के उक्त प्रकरण सहित तीनो आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा क्रमश: निर्णय दिनांक 06.11.24, 07.11.24 व 13.11.24 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं ।