अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम लगातार कस रहा शिकंजा
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश करने के बाद चौदह कॉलोनियों के संबंध एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। शनिवार को दो और प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई।
इंदरसिंह पिता श्री अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा कबाडिया खसरा नं. 81/6 कुल रकबा 0.404 हे० भूमि एवं राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 117/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.977 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था।
नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इंदरसिंह पिता श्री अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा एवं श्री राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। इस हेतु संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया था के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि इंदरसिंह पिता अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा एवं राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।
आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद इंदरसिंह पिता अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा कबाडिया खसरा नं. 81/6 कुल रकबा 0.404 हे० भूमि एवं राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 117/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.977 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया था। इस कार्यवाही के उपरांत नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा इंदरसिंह पिता अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा एवं राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।