*अवैध कॉलोनी के विरुद्ध लगातार एक्शन मोड में निगम*
*जिला कलेक्टर के निर्देश पर हो रही कार्यवाही*
*सत्ताइस कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”, अब होगी एफआईआर*
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए इक्कीस कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। बुधवार को आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छः कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। श्री महेश पिता श्री जरसन प्रजापति निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 337/4/1/1/1/2/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि, श्री झाडूलाल पिता किसनू गत्ताम निवासी झंडा छिन्दवाडा द्वारा मौजा झंडा खसरा नं. 47/3/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.877 हे0 भूमि, श्री पूनाराम पिता श्री रामाधार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 26/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 28/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 / 1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि, श्री इंदरसिंह पिता श्री अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा कबाडिया खसरा नं. 81/6 कुल रकबा 0.404 हे० भूमि, श्री कल्लू पिता श्री तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 339/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि एवं श्री मोहन पिता श्री अमरलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 27/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा बुधवार को श्री महेश पिता श्री जरसन प्रजापति निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 337/4/1/1/1/2/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि, श्री झाडूलाल पिता किसनू गत्ताम निवासी झंडा छिन्दवाडा द्वारा मौजा झंडा खसरा नं. 47/3/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.877 हे0 भूमि, श्री पूनाराम पिता श्री रामाधार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 26/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 28/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 / 1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि, श्री इंदरसिंह पिता श्री अमीरसिंह निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा कबाडिया खसरा नं. 81/6 कुल रकबा 0.404 हे० भूमि, श्री कल्लू पिता श्री तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 339/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि एवं श्री मोहन पिता श्री अमरलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 27/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि पर विकसित की गई कॉलोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।