Home CITY NEWS सड़क बनाने की पहाड़ी गायब कलेक्टर ने लगाया 240600 रूपये जुर्माना

सड़क बनाने की पहाड़ी गायब कलेक्टर ने लगाया 240600 रूपये जुर्माना

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खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन किये जाने पर उत्खननकर्ता पर 240600 रूपये की शास्ति अधिरोपित

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अवैध उत्खननकर्ता ईश्वर चंद्रवंशी पिता दुर्गाप्रसाद चंद्रवंशी निवासी ग्राम हरनभटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा, साईट इन्चार्ज मेसर्स एसकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18 के अनुसार खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करना प्रमाणित होने पर अवैध उत्खननकर्ता ईश्वर चंद्रवंशी पिता दुर्गाप्रसाद चंद्रवंशी निवासी ग्राम हरनभटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा पर अर्थदण्ड राशि और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 240600 रुपए अधिरोपित की गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन 29 दिसंबर 2022 में लेख किया गया कि छिन्दवाड़ा से प्रकाशित एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार ” सड़क के लिए पहाड़ी को ही कर रहे साफ के तारतम्य में खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा 27 दिसंबर 2022 को वर्णित क्षेत्र की संयुक्त जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम काराबोह के खसरा नंबर 155 रकबा 3.943 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान पर खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन किये जाने के प्रामाणिक साक्ष्य मौके पर उपलब्ध होना पाते हुये उत्खनन प्रभावित क्षेत्र की माप की गई। औसत मान आधार पर की गई माप में यह पाया गया कि उत्खनन प्रभावित क्षेत्र की औसत लंबाई 08 मीटर, चौड़ाई 5.9 मीटर एवं औसत गहराई 1.7 मीटर है। इस प्रकार लगभग 80.20 घनमीटर खनिज मुरूम का उत्खनन किया गया है। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता ईश्वर चंद्रवंशी पिता दुर्गाप्रसाद चंद्रवंशी निवासी हरनभटा तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा, साईट इन्चार्ज मेसर्स एसकॉन प्रायवेट लिमिटेड हैं। खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर खनिज अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा लेख किया गया कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18 के अनुसार अनावेदक द्वारा किया गया यह कृत्य अवैध उत्खनन की श्रेणी का होने के कारण निमयानुसार अर्थदण्ड राशि 60150 रूपये, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60150 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 120300 रूपये प्रस्तावित किया गया। अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किये जाने के कारण म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18 (6) के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उपनियम (2) अनावेदक ईश्वर चंद्रवंशी पिता दुर्गाप्रसाद चंद्रवंशी निवासी हरनभटा तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थदण्ड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल राशि 120300 रूपये का दुगुना राशि 240600 रूपये अधिरोपित किया गया है। उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं ।

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