सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अनावेदक मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के 315 स्वर्ण नगर रोड उप्पलवाड़ी नागपुर के निवासी प्रो.आकाश चौरागड़े के राजस्व प्रकरण में म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 (5) के अनुसार कोयला खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर 5 लाख 73 हजार 515 रूपये की दुगनी राशि 11 लाख 45 हजार 30 रूपये की अर्थशास्ति और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित की गई है।
अध्याय 5 नियम 19 (7) के अनुसार यदि प्रकरण का प्रशमन नहीं किया जाता है तो नियम 6 के अधीन खनिज परिवहन के लिये किया गया पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही नियम अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार वाहन क्रमांक एमएच 40 सीएम 7744 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।
उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार निलामी की जाकर निलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।
एक विभागीय जांच प्रकरण में दोषी पाये जाने पर माध्यमिक शिक्षक पर 2 वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित
छिन्दवाड़ा// कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के अनुमोदन पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा जिले के विकासखंड तामिया के ग्राम मानकादेवरी की शासकीय माध्यमिक शाला के माध्यमिक शिक्षक सुरेश कुमार गोहिया के विभागीय जांच प्रकरण में राशि गबन का प्रयास किये जाने का दोषी पाये जाने पर 2 वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही श्री गोहिया को निलंबन से बहाल कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया के विकल्प पर पदस्थ कर उनकी निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये अमान्य किया जाकर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त कर दिया गया है ।